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फिल्म निर्माताओं की चालाकी समझ गया भोपाल निगम, शूटिंग के बदले वसूलेगा अब इतनी रकम - BHOPAL NAGAR NIGAM COLLECT TAX TO director

भोपाल भारतीय निर्माताओं के लिए पसंदीदा जगह बन गई है, चाहे वो फिल्म हो बेव सीरीज हो या टीवी सीरियल. अभी तक डायरेक्टर्स बिना नगर निगम को टैक्स दिए शूटिंग कर लेते थे, लेकिन अब भोपाल नगर निगम ने निर्माताओं से टैक्स वसूलने की तैयारी में है.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 9, 2024, 10:38 PM IST

Updated : Jun 10, 2024, 9:06 AM IST

BHOPAL NAGAR NIGAM COLLECT TAX TO DIRECTOR
भोपाल में शूटिंग करने वालों से अब नगर निगम वसूलेगा टैक्स (ETV Bharat)

भोपाल। नगर निगम भोपाल अब शहर में शूट होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों से भी कमाई करेगा. भोपाल की महापौर मालती राय ने अधिकारियों को टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है. दरअसल भोपाल पिछले कुछ सालाें से बॉलीवुड और वेब सीरीज सहित सीरियल की शूटिंग के लिए निर्माताओं का पसंदीदा शहर बना हुआ है. शहर की शानदार लोकेशन और मेट्रो सिटी की तुलना में सस्ता होने के कारण निर्माता निर्देशक शूटिंग के लिए भोपाल का रुख कर रहे हैं. शूटिंग के पहले नगर निगम के वार्ड और जोन कार्यालय की अनुमति जरूरी होती है. इसके बाद फाइल को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास भेजा जाता है, लेकिन भोपाल के प्रोडक्शन हाउस संचालक खर्चा कम करने के लिए सीधे जिला प्रशासन से अनुमति ले लेते हैं. इससे निगम को अच्छी खासी राजस्व हानि हो रही है.

4 हजार रुपये प्रतिदिन चुकाना पड़ेगा टैक्स

नियमानुसार शूटिंग के पहले नगर निगम को 4 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है. ऐसे में शहर में रोजाना एक से दो फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग होती है. इस कारण निगम को सालाना 35 से 50 लाख रुपए तक के राजस्व हानि हो रही है. हाल ही में राजस्व समीक्षा के दौरान शहर में चल रही शूटिंग से टैक्स वसूलने का मुद्दा जोनल अधिकारियों द्वारा उठाया गया था. इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने भी कमर कस ली है. अब निगम के वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से फिल्म, बेव सीरीज और सीरियल निर्मााताओं से टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गए हैं.

इस तरह मिलेगी शूटिंग की परमिशन

प्रोडक्शन हाउस को लोकेशन फाइनल करने के बाद सबसे पहले उस क्षेत्र के वार्ड कार्यालय में संपर्क करना होगा. यहां से अनुमति के बाद फाइल जोन कार्यालय में जोनल अधिकारी के पास पहुंचेगी. जोनल अधिकारी टैक्स की गणना कर टैक्स लेंगे. टैक्स भरने के बाद फाइल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास पहुंचेगी. यहां से कलेक्टर या एडीएम फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति जारी करेंगे. शूटिंग से पहले ही यह तय हो जाता है कि अगर शूटिंग के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी. वर्तमान में कई जगहों पर शासकीय संपत्ति को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन उसकी भरपाई भी सरकारी खजाने से हुई है. इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और नगर निगम को राजस्व हानि हो रही है.

यह हैं निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन्स

भोपाल शहर में गौहर महल, सदर मंजिल, चौक बाजार, पुराने भोपाल की गलियां, काजीकैंप, इस्लाम नगर, चंदनपुरा, कलियासोत, नीलबड़ सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी फिल्म, वेब सीरीज और सीरियल्स की शूटिंग चलती रहती है. ज्यादातर शूटिंग वाली जगहें नगर निगम की सीमा के अन्दर आती हैं. ऐसे में राजस्व न मिलने से भोपाल नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

यह भी पढ़ें:

भोपाल को स्वच्छ बनाने एक्शन मोड में महापौर, गंदगी फैलाने वाले से कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

ब्रेक डांस के हैं शौकीन, तो यहां दिखाइये अपना हुनर, मिल सकता है ब्राजील जाने का मौका

शूटिंग करने वालों से मनोरंजन कर वसूलेंगे

महापौर मालती राय ने बताया कि, 'फिल्म, बेव सीरीज और सीरियल निर्माता और निर्देशक शहर में शूटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन नगर निगम को नियमानुसार टैक्स नहीं चुकाते हैं. इससे नगर निगम को राजस्व की हानि होती है. अब जिला प्रशासन के सहयोग से इन से टैक्स वसूलने की कार्रवाई करेंगे जिससे नगर निगम की आय भी बढ़ाई जा सके'.

भोपाल। नगर निगम भोपाल अब शहर में शूट होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों से भी कमाई करेगा. भोपाल की महापौर मालती राय ने अधिकारियों को टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है. दरअसल भोपाल पिछले कुछ सालाें से बॉलीवुड और वेब सीरीज सहित सीरियल की शूटिंग के लिए निर्माताओं का पसंदीदा शहर बना हुआ है. शहर की शानदार लोकेशन और मेट्रो सिटी की तुलना में सस्ता होने के कारण निर्माता निर्देशक शूटिंग के लिए भोपाल का रुख कर रहे हैं. शूटिंग के पहले नगर निगम के वार्ड और जोन कार्यालय की अनुमति जरूरी होती है. इसके बाद फाइल को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास भेजा जाता है, लेकिन भोपाल के प्रोडक्शन हाउस संचालक खर्चा कम करने के लिए सीधे जिला प्रशासन से अनुमति ले लेते हैं. इससे निगम को अच्छी खासी राजस्व हानि हो रही है.

4 हजार रुपये प्रतिदिन चुकाना पड़ेगा टैक्स

नियमानुसार शूटिंग के पहले नगर निगम को 4 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है. ऐसे में शहर में रोजाना एक से दो फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग होती है. इस कारण निगम को सालाना 35 से 50 लाख रुपए तक के राजस्व हानि हो रही है. हाल ही में राजस्व समीक्षा के दौरान शहर में चल रही शूटिंग से टैक्स वसूलने का मुद्दा जोनल अधिकारियों द्वारा उठाया गया था. इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने भी कमर कस ली है. अब निगम के वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से फिल्म, बेव सीरीज और सीरियल निर्मााताओं से टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गए हैं.

इस तरह मिलेगी शूटिंग की परमिशन

प्रोडक्शन हाउस को लोकेशन फाइनल करने के बाद सबसे पहले उस क्षेत्र के वार्ड कार्यालय में संपर्क करना होगा. यहां से अनुमति के बाद फाइल जोन कार्यालय में जोनल अधिकारी के पास पहुंचेगी. जोनल अधिकारी टैक्स की गणना कर टैक्स लेंगे. टैक्स भरने के बाद फाइल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास पहुंचेगी. यहां से कलेक्टर या एडीएम फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति जारी करेंगे. शूटिंग से पहले ही यह तय हो जाता है कि अगर शूटिंग के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी. वर्तमान में कई जगहों पर शासकीय संपत्ति को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन उसकी भरपाई भी सरकारी खजाने से हुई है. इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और नगर निगम को राजस्व हानि हो रही है.

यह हैं निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन्स

भोपाल शहर में गौहर महल, सदर मंजिल, चौक बाजार, पुराने भोपाल की गलियां, काजीकैंप, इस्लाम नगर, चंदनपुरा, कलियासोत, नीलबड़ सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी फिल्म, वेब सीरीज और सीरियल्स की शूटिंग चलती रहती है. ज्यादातर शूटिंग वाली जगहें नगर निगम की सीमा के अन्दर आती हैं. ऐसे में राजस्व न मिलने से भोपाल नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

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शूटिंग करने वालों से मनोरंजन कर वसूलेंगे

महापौर मालती राय ने बताया कि, 'फिल्म, बेव सीरीज और सीरियल निर्माता और निर्देशक शहर में शूटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन नगर निगम को नियमानुसार टैक्स नहीं चुकाते हैं. इससे नगर निगम को राजस्व की हानि होती है. अब जिला प्रशासन के सहयोग से इन से टैक्स वसूलने की कार्रवाई करेंगे जिससे नगर निगम की आय भी बढ़ाई जा सके'.

Last Updated : Jun 10, 2024, 9:06 AM IST
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