भोपाल: राजधानी भोपाल गैस त्रासदी के यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के मामले में हाईकोर्ट से 6 हफ्ते का समय मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाई कोर्ट का आभार जताया है. सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "सभी पक्ष न्यायालय के सामने अपनी बात रखें. उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटारे से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया कि वे 6 सप्ताह के भीतर जनता का भरोसा हो जाने के बाद इस कचरे को नष्ट करेंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दे दिया है.
सीएम बोले, सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखें अपनी बात
पीथमपुर में यनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले पर हाई कोर्ट के 6 सप्ताह का समय दिए जाने पर सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "हमने जो कहा था, वही बात हमने हाई कोर्ट में भी रखी है. हमने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था, लेकिन पीथमपुर में जन भावनाओं का, बाकी सभी पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए. हाई कोर्ट ने इस बात को माना है और सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है.
उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला देगा. सीएम मोहन यादव ने इस फैसले के लिए हाई कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह सरकार की मंशा को जानकर दिया है. हम हाईकोर्ट की परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम सब की आस्था और विश्वास कोर्ट में है. सीएम ने कहा कि मैं भी यही कहना चाहूंगा की सभी पक्ष न्यायालय के सामने अपनी बात रखें. फैसला हम सब की आशा अपेक्षा के अनुसार आया है.
यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन संबंधी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही हमने कचरे को भोपाल से पीथमपुर भेजा है...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 6, 2025
माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ही आगे का कार्य होगा; जनता किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे, यही आग्रह है। pic.twitter.com/Cv23N20cf7
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हाई कोर्ट ने सरकार को दिया 6 हफ्ते का समय
जबलपुर हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निपटारे के लिए और पीथमपुर में उठ रहे विरोध को संभालने के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है. हाई कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा 12 कंटेनरों में भरा हुआ है. उसे फैक्ट्री के स्टोर में खाली कर दिया जाए.