ETV Bharat / state

'OBC पर मेरी सरकार का फैसला सही', कमलनाथ बोले एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो - MP 27 PERCENT OBC RESERVATION

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने तत्काल ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की.

Kamal Nath 27 percent OBC reservation implementation demand
कमलनाथ ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की (ETV Bharat)
author img

By IANS

Published : Jan 29, 2025, 4:04 PM IST

भोपाल(IANS): मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है. उन्होंने बुधवार को कहा कि "हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था. यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है."

तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करे सरकार

पूर्व सीएम कमलनाथ कहा कि "मार्च 2019 में जब वह मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था. हाई कोर्ट के फैसले ने तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है. अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए." उन्होंने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा "ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है. अगर पिछले 6 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है."

'बीजेपी की सरकार ने किया षड्यंत्र'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. उसी साल 19 मार्च को हाईकोर्ट ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया. यहां उल्लेखनीय है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था. इतना ही नहीं ओबीसी के 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था" उन्होंने कहा कि "मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया गया. हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था, लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27 प्रतिशत आरक्षण की हत्या कर दी."

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि "उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के साथ ही प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करवाने के दरवाजे खुल गए हैं. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि तुरंत सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं.

भोपाल(IANS): मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है. उन्होंने बुधवार को कहा कि "हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था. यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है."

तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करे सरकार

पूर्व सीएम कमलनाथ कहा कि "मार्च 2019 में जब वह मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था. हाई कोर्ट के फैसले ने तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है. अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए." उन्होंने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा "ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है. अगर पिछले 6 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है."

'बीजेपी की सरकार ने किया षड्यंत्र'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. उसी साल 19 मार्च को हाईकोर्ट ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया. यहां उल्लेखनीय है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था. इतना ही नहीं ओबीसी के 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था" उन्होंने कहा कि "मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया गया. हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था, लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27 प्रतिशत आरक्षण की हत्या कर दी."

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि "उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के साथ ही प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करवाने के दरवाजे खुल गए हैं. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि तुरंत सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.