जबलपुर। कुछ माह पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे. इसमें आरक्षित वर्ग के पदों पर अन्य वर्ग की भर्ती किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से इस संबंध में जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.
सहायक प्रोफेसर के 5 पदों पर नियुक्ति
याचिकाकर्ता रेनू यादव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है गांधी मेडिकल कॉलेज ने सहायक प्रोफेसर के 5 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन के अनुसार 4 पद एसटी तथा एक पद ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित था. उसने भी सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था. उसे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित भी किया गया था. इंटरव्यू के बाद रिजल्ट के संबंध में उसे अभी तक अवगत नहीं करवाया गया है.
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नियुक्तियों में आरक्षण की शर्तें दरकिनार
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पद आरक्षित होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस तथा एसटी वर्ग के लोगों को नियुक्ति प्रदान की गयी है. सिर्फ एक पद पर नियुक्ति होना शेष है. याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने एकलपीठ को बताया कि चेहतों को उपकृत करने के लिए नियमों को ताक में रखकर नियुक्ति की गयी हैं. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.