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हाईकोर्ट के आदेश को मध्य प्रदेश सरकार भूली? 27 जून तक दैनिक वेतन भोगियों को करना है नियमित - Daily Wage Worker Regular in MP

मध्य प्रदेश के एक लाख से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 27 जून का इंतजार है. हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें इस तारीख तक नियमित किया जाना है लेकिन इस मामले में विभागों ने अब तक कोई जानकारी नहीं मंगाई है तो क्या हाईकोर्ट के आदेश को सरकार भूल गई है.

DAILY WAGE WORKER REGULAR IN MP
27 जून तक सरकार को करना है नियमित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 21, 2024, 10:05 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब एक लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और स्थाई कर्मियों को हाईकोर्ट ने 27 जून तक नियमित करने का आदेश दिया है लेकिन इस मामले से सरकार बचना चाह रही है. हाईकोर्ट ने 120 दिन की समयसीमा में याचिकाकर्ताओं के मामले में विचार करने का आदेश दिया था लेकिन इस मामले में विभागों ने ना तो अब तक दैनिक वेतन भोगियों से संबंधित कोई जानकारी मंगाई और ना ही इस मामले में विचार किया.

JABALPUR HIGH COURT DECISION
कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश (ETV Bharat)

सचिव बोले,अभी नहीं पहुंची फाइल

दैनिक वेतन भोगी और स्थाई कर्मियों को जीएडी विभाग द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई की जानी है लेकिन इस मामले में जब जीएडी विभाग के सचिव अनिल सुचारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि "अभी यह मामला उनके संज्ञान में नही है. नियमितीकरण से संबंधित फाइल भी उनके पास नहीं पहुंची है. फाइल देखने के बाद ही कार्रवाई की प्रगति के बारे में बता पाएंगे."

MP govt forgot High Court order
कर्मचारी नेताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से की मुलाकात (ETV Bharat)

नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिया ये आश्वासन

कर्मचारी नेता अशोक वर्मा ने बताया कि "नगरीय निकायों में 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुके दैनिक वेतन भोगी और स्थाई कर्मियों को नियमित करने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात कर चुके हैं. जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के हित में कुछ अच्छा करने की बात कही है. साथ ही इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कराने का आश्वासन दिया है."

पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर्मचारी नेता को बुलाया

हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और मध्यप्रदेश दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल चंद्र राय ने बताया कि "इस मामले में अभी जीएडी कोई विचार नहीं कर रहा है. हालांकि उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के ईएनसी ने उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में चर्चा करने के लिए 26 जून को बुलाया है लेकिन अन्य विभागों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है."

DAILY WAGE EARNERS regular 27 June
कर्मचारी नेताओं ने अधिकारियों को लिखा था पत्र (ETV Bharat)

10 साल पूरा करने वालों को मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सरकारी विभागों में सेवाएं दे चुके हैं उनको नियमित करना होगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने 120 दिन की समय सीमा दी थी जो कि 27 जून 2024 को पूरी होने वाली है यानि कि सरकार के पास अब 6 दिन ही बचे हैं.

ये भी पढ़ें:

दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के लिए बचे 35 दिन, एमपी हाईकोर्ट ने 120 दिन की दी थी समय सीमा

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे खुद को बताया कार्यपालन यंत्री, MP हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना

नियमित करने के लिए 2004 में हुआ था समझौता

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष गोकुल चंद्र राय ने बताया कि "31 जनवरी 2004 को लोक अदालत के दौरान दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो और स्थाई कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार ने सहमति दी थी लेकिन अब तक कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला."

भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब एक लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और स्थाई कर्मियों को हाईकोर्ट ने 27 जून तक नियमित करने का आदेश दिया है लेकिन इस मामले से सरकार बचना चाह रही है. हाईकोर्ट ने 120 दिन की समयसीमा में याचिकाकर्ताओं के मामले में विचार करने का आदेश दिया था लेकिन इस मामले में विभागों ने ना तो अब तक दैनिक वेतन भोगियों से संबंधित कोई जानकारी मंगाई और ना ही इस मामले में विचार किया.

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पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर्मचारी नेता को बुलाया

हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और मध्यप्रदेश दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल चंद्र राय ने बताया कि "इस मामले में अभी जीएडी कोई विचार नहीं कर रहा है. हालांकि उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के ईएनसी ने उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में चर्चा करने के लिए 26 जून को बुलाया है लेकिन अन्य विभागों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है."

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हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सरकारी विभागों में सेवाएं दे चुके हैं उनको नियमित करना होगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने 120 दिन की समय सीमा दी थी जो कि 27 जून 2024 को पूरी होने वाली है यानि कि सरकार के पास अब 6 दिन ही बचे हैं.

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