भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पंचायत संचिवों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत सचिव के पद पर रहते निधन होने पर उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. ऐसी स्थिति में यदि संबंधित जिले में पद खाली न होने पर भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिजन को परेशान नहीं होना पड़ेगा. माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
सेवा भर्ती नियमों में होगा संशोधन
विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार ने प्रदेश के पंचायत सचिवों को कई सौगाते दी थीं. पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान, समयमान वेतनमान, रिटायरमेंट पर एक मुश्त 3 लाख रुपए की सहायता के अलावा अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान किया था. लेकिन अब प्रदेश की मोहन सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़कर पंचायत सचिवों को अनुकंपा नियुक्ति में और राहत देने जा रही है. राज्य सरकार पंचायत सेवा ग्राम सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन करने जा रही है. इसको लेकर सहमति बन गई है.
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अनुकंपा नियुक्ति में मिलेगा लाभ
नियम में संशोधन के बाद पंचायत सचिवों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति में लाभ मिलेगा. दरअसल अभी किसी पंचायत सचिव की असमय मौत हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति संबंधित जिले में ही दिए जाने का प्रावधान है. ऐसे में जिले में पद न होने पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस समस्या को देखते हुए अब राज्य सरकार दूसरे जिले में भी अनुकंपा नियुक्ति कर सकेगी. इसके लिए संबंधित को पोर्टल पर जानकारी के आधार पर आवेदन करना होगा. इसमें आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर जिलों के नाम लिखने होंगे. इसके बाद संबंधित जिले के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी सहमति देंगे.