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भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस, करोड़ों का संपत्ति कर है बकाया - JAYPEE CEMENT UNIT

भिलाई जेपी सीमेंट की यूनिट पर 7 करोड़ 82 लाख का संपत्ति कर बकाया है.जिसे ना चुकाने पर कंपनी की संपत्ति कुर्क हो सकती है.

Jaypee Cement unit
भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 4, 2025, 6:09 PM IST

Updated : Jan 4, 2025, 6:23 PM IST

भिलाई: भिलाई नगर निगम ने सेक्टर 4 स्थित जेपी सीमेंट कंपनी के यूनिट के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है. निगम की माने तो कंपनी ने 7 करोड़ 82 लाख रुपए का संपत्ति कर जमा नहीं किया है. जिसके लिए जेपी सीमेंट कंपनी को 14 जनवरी की मोहलत दी गई है. इसके पहले भी कंपनी को संपत्ति कर के लिए नोटिस दिया जा चुका है.लेकिन अब तक कंपनी की ओर से जवाब नहीं मिला.इसलिए निगम के कर्मचारी खुद नोटिस लेकर जेपी सीमेंट के दफ्तर पहुंचे.लेकिन उस वक्त भी कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं था.लिहाजा नोटिस को कर्मचारी को देकर निगम के कर्मचारी वापस आ गए.

5 साल से नहीं जमा किया संपत्ति कर : निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि जेपी सीमेंट ने करीब 5 साल से नगर निगम को संपत्ति कर नहीं दिया है. संपत्ति कर राशि 7.82 करोड़ रुपए बकाया है. जिसको लेकर बार-बार भिलाई नगर निगम की ओर से डिमांड नोटिस भेजा गया. फिर भी कंपनी प्रबंधन ने निगम में टैक्स नहीं पटाया. इस दौरान जेपी सीमेंट ने किसी प्रकार के नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया.

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भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम प्रशासन जेपी सीमेंट की कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा है. यदि अब अंतिम चेतावनी के बाद भी जेपी सीमेंट कंपनी ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया, तो निगम उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेगा. कंपनी पर पिछले पांच साल का करीब 7 करोड़ 82 लाख रुपए बकाया है-अजय कुमार शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी भिलाई नगर निगम

भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब भिलाई नगर निगम प्रशासन ने 14 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद नगर निगम सेक्टर 4 स्थित जेपी सीमेंट कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लेगा. आपको बता दें की भिलाई नगर निगम में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 174 की धारा एक के अधीन मांग पत्र जारी किया, इसके बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर संपत्ति कर जमा करना था. लेकिन कंपनी ने किसी प्रकार की रुचि संपत्ति कर जमा करने में नहीं दिखाई. वहीं जेपी सीमेंट पदाधिकारी से इस मामले में बात करने पर उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकृत अधिकारी सतना ऑफिस में बैठते हैं.इसलिए वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते.

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5 साल से नहीं जमा किया संपत्ति कर : निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि जेपी सीमेंट ने करीब 5 साल से नगर निगम को संपत्ति कर नहीं दिया है. संपत्ति कर राशि 7.82 करोड़ रुपए बकाया है. जिसको लेकर बार-बार भिलाई नगर निगम की ओर से डिमांड नोटिस भेजा गया. फिर भी कंपनी प्रबंधन ने निगम में टैक्स नहीं पटाया. इस दौरान जेपी सीमेंट ने किसी प्रकार के नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया.

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भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम प्रशासन जेपी सीमेंट की कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा है. यदि अब अंतिम चेतावनी के बाद भी जेपी सीमेंट कंपनी ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया, तो निगम उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेगा. कंपनी पर पिछले पांच साल का करीब 7 करोड़ 82 लाख रुपए बकाया है-अजय कुमार शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी भिलाई नगर निगम

भिलाई निगम ने थमाया जेपी सीमेंट को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब भिलाई नगर निगम प्रशासन ने 14 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद नगर निगम सेक्टर 4 स्थित जेपी सीमेंट कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लेगा. आपको बता दें की भिलाई नगर निगम में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 174 की धारा एक के अधीन मांग पत्र जारी किया, इसके बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर संपत्ति कर जमा करना था. लेकिन कंपनी ने किसी प्रकार की रुचि संपत्ति कर जमा करने में नहीं दिखाई. वहीं जेपी सीमेंट पदाधिकारी से इस मामले में बात करने पर उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकृत अधिकारी सतना ऑफिस में बैठते हैं.इसलिए वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते.

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Last Updated : Jan 4, 2025, 6:23 PM IST
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