जयपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. सरकार ने इस योजना के तहत प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है. फसल बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी शामिल की गई हैं. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि किसान को फसल बीमा करवाने से पहले अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी.जयपुर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है.
राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी दायरे में आएगी. पूर्वगठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत जिले में रबी सीजन में होने वाली नौ उद्यानिकी फसलें भी बीमा के दायरे में रहेंगी. इसके लिए भी प्रीमियम दर तय कर दी गई है. किसान अब अपने खेत में प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए आंवला, बैंगन, फूलगोभी, नींबू, आम, प्याज, मटर, टमाटर और तरबूज जैसी फसलों का भी बीमा करवा सकते हैं. बीमा के नुकसान का आंकलन गिरदावर सर्किल के आधार पर तय किया जाएगा.
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प्रीमियम की दरें तय : पाटनी ने बताया कि किसान को अपने खेत में आंवला के लिए 3200, बैंगन के लिए 5267, फूलगोभी के लिए 6453, नींबू के लिए 1527, आम के लिए 5600, प्याज के लिए 7493, मटर के लिए 5000, टमाटर के लिए 5442 और तरबूज के लिए 4400 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा. शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. रबी सीजन के लिए जिले में अधिसूचित फसलों और सब्जियों के लिए प्रीमियम की दरें तय कर दी गई हैं. किसान 31 दिसम्बर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. पाटनी ने बताया कि केसीसी धारक अनुदान पर फसलों का बीमा करवा सकेंगे.