जोधपुर: पुलिस कश्मिनरेट ने क्षेत्र में आधी रात के बाद भी संचालित होने वाले होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, फार्महाउस, ईटिंग हाउस और पब पर शिकंजा कस दिया है. इन सभी जगहों पर रात 12 बजे बाद शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है. बीएनएस की धारा 163 के तहत 30 नवंबर तक इसके लिए निषेधाज्ञा लगाई गई है.
इसमें कहा गया है कि शहर में तेजी से बढ़ते महानगर कल्चर से युवा आकर्षित हो रहे हैं. पब, बार, नाईट क्लब में शराब देर रात तक परोसी जाती है, जिस पर रोक लगाई जाती है. इससे जोधपुर शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होने का डर है. निषेधज्ञा में रात 10 बजे बाद म्यूजिक बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है.
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पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर डीसीपी लॉ एंड आर्डर राजर्षि वर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं. 30 नवंबर के बाद भी यह आदेश आवश्यकता होने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि जोधपुर पुलिस कश्मिनर शहर में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार सख्ती दिखा रहे हैं. इसमें खास तौर से रात 8 बजे बाद अवैध रूप से बिकने वाली शराब है, जिसका सेवन करने करने वाले कई लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं.
ट्रॉय पब पर कार्रवाई के बाद हुई चर्चा: हाल में शहर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र स्थित होटल राजबाग में शुरू हुए पब ट्रॉय पर पुलिस कश्मिनर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने रात 10 बजे कार्रवाई की. जहां पर करीब 200 की संख्या में युवक-युवतियां मौजूद थे, म्यूजिक चल रहा था. शराब परोसी जा रही थी. रात को पुलिस ने छापा मारा, तो इसका खुलासा हुआ. इसके बाद एक और क्लब सीओ3 पर पुलिस ने रात को कार्रवाई की. इसके बाद से लगातार चर्चा हो रही थी कि इस तरह के क्लब, डिस्कोबार एवं पब के समय संचालन पर पाबंदी लगे.