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वनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल सील, ध्वस्तीकरण पर लगी रोक

vanbhulpura Illegal Encroachment वनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. वहीं अवैध मदरसे व नमाज वाली जगह का मामला कोर्ट में जाने से प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी है. सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

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वनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल सील
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 4, 2024, 10:51 AM IST

हल्द्वानी: वनभुलपुरा में अवैध मदरसे व नमाज वाली जगह पर आज होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल रोक लगा दी गयी है.सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बीते देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है. इस दौरान एसडीएम पारितोष वर्मा एवं सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट समेत नगर निगम की टीम मौजूद रही.सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह ने बताया कि अवैध मस्जिद और मदरसे का आज अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन मस्जिद और मदरसे संचालक द्वारा न्यायालय संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं. जिसके बाद अग्रिम आदेशों तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है.

प्रशासन ने रोकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि वनभूलपुरा क्षेत्र में राजकीय भूमि पर निर्मित दो भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल के आदेशों के क्रम में प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना है. उक्त मामले का निस्तारण की कार्रवाई पूर्ण होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी को दिए गए हैं. फिलहाल ध्वस्तीकरण वाले दोनों भवन को प्रशासन ने सील कर दिया है.
पढ़ें-हल्द्वानी में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच हुई नोक झोंक

मामला न्यायालय में जाने के बाद लगी रोक: उन्होंने कहा कि संचालकों को द्वारा दिखाए गए के दस्तावेजों के बाद कार्रवाई को रोका गया है. मामले का निस्तारण के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. गौर हो कि शहर के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के बगीचे में नजूल भूमि पर किए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया है, जहां अब अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को हटाया जाना था. लेकिन मामला न्यायालय में जाने के बाद रोक लगी दी गई है.

हल्द्वानी: वनभुलपुरा में अवैध मदरसे व नमाज वाली जगह पर आज होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल रोक लगा दी गयी है.सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बीते देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है. इस दौरान एसडीएम पारितोष वर्मा एवं सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट समेत नगर निगम की टीम मौजूद रही.सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह ने बताया कि अवैध मस्जिद और मदरसे का आज अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन मस्जिद और मदरसे संचालक द्वारा न्यायालय संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं. जिसके बाद अग्रिम आदेशों तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई है.

प्रशासन ने रोकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि वनभूलपुरा क्षेत्र में राजकीय भूमि पर निर्मित दो भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल के आदेशों के क्रम में प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना है. उक्त मामले का निस्तारण की कार्रवाई पूर्ण होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी को दिए गए हैं. फिलहाल ध्वस्तीकरण वाले दोनों भवन को प्रशासन ने सील कर दिया है.
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मामला न्यायालय में जाने के बाद लगी रोक: उन्होंने कहा कि संचालकों को द्वारा दिखाए गए के दस्तावेजों के बाद कार्रवाई को रोका गया है. मामले का निस्तारण के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. गौर हो कि शहर के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के बगीचे में नजूल भूमि पर किए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया है, जहां अब अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को हटाया जाना था. लेकिन मामला न्यायालय में जाने के बाद रोक लगी दी गई है.

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