बिलासपुर: बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी पर राज्य विधिक प्राधिकरण (सालसा) के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत देने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश दिया है.
जस्टिस भादुड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबरों के आधार पर बलौदाबाजार की हिंसा पर निर्देश दिए कि "भीड़जनित हिंसा और आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने तुरंत कार्रवाई की जाएं."
"आगजनी में कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं उन्हें दोबारा बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक(विधिक सहायता क्लीनिक) चलाया जाए."
"आगजनी में बर्बाद होने वाली गाड़ियों पर जस्टिस भादुड़ी ने कहा "गाड़ी मालिकों और पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ बात कर दावों का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए."
"हिंसा और आगजनी में घायलों के इलाज, सहायता और काउंसिलिंग जल्द कराई जाए."
भीड़जनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाए.
बलौदाबाजार हिंसा: बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को आंदोलित व आक्रोशित भीड़ ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी. भीड़ को रोकने तैनात पुलिसकर्मियों को भी घायल किया गया. काफी सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है. शासकीय कार्यालयो में रखे जनसाधारण से संबंधित दस्तावेज जलकर राख हो गये. इस घटना में 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. न्यायिक जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया गया.