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विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के आरोपी डॉ. आकाश की जमानत याचिका खारिज - VIVEK VIHAR BABY CARE INCIDENT

Bail plea of ​​Doctor Akash rejected : विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के आरोपी डॉ. आकाश की जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने डॉ. आकाश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के आरोपी डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज
बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के आरोपी डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 3, 2024, 5:09 PM IST

Updated : Jun 3, 2024, 5:14 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के आरोपी डॉ. आकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान डॉक्टर आकाश की ओर से पेश वकील नवीन कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर आकाश बेबी केयर सेंटर में बतौर ट्रेनी काम कर रहे थे. वे जनवरी 2024 से अस्पताल में काम कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

नवीन कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर आकाश अस्पताल प्रबंधन के निर्देशानुसार अस्पताल के स्टाफ की मदद कर रहे थे. इस अग्निकांड में अब तक 8 बच्चों की मौत हुई है. कोर्ट ने 30 मई को डॉक्टर आकाश और नवीन कीची को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने 30 मई को ही डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बता दें, 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी.

आग लगने पर पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल, स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को निकाला. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है लेकिन उसके बावजूद अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची ने आयुर्वेदिक डॉक्टर आकाश को रखा था.

ये भी पढ़ें : बेबी केयर अस्‍पताल हादसे की जांच करेगी ACB, द‍िल्‍ली के 1190 नर्स‍िंग होम्‍स की भी होगी पड़ताल

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

ये भी पढ़ें : द‍िल्‍ली के प्राइवेट नर्स‍िंग होम के रज‍िस्‍ट्रेशन, न‍ियामक प्रबंधन की होगी ACB जांच, LG ने द‍िए आदेश -

नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के आरोपी डॉ. आकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान डॉक्टर आकाश की ओर से पेश वकील नवीन कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर आकाश बेबी केयर सेंटर में बतौर ट्रेनी काम कर रहे थे. वे जनवरी 2024 से अस्पताल में काम कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

नवीन कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर आकाश अस्पताल प्रबंधन के निर्देशानुसार अस्पताल के स्टाफ की मदद कर रहे थे. इस अग्निकांड में अब तक 8 बच्चों की मौत हुई है. कोर्ट ने 30 मई को डॉक्टर आकाश और नवीन कीची को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने 30 मई को ही डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बता दें, 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी.

आग लगने पर पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल, स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को निकाला. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है लेकिन उसके बावजूद अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची ने आयुर्वेदिक डॉक्टर आकाश को रखा था.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

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Last Updated : Jun 3, 2024, 5:14 PM IST
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