प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डूंगरपुर कांड (Dungarpur incident) में सजा के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की अपील और उन्हें जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
उच्च न्यायालय ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की पत्रावली भी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधान के अनुसार सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए.
बता दें कि, डूंगरपुर कांड में आजम खां को 30 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान (Retired CO Ale Hasan Khan), ठेकेदार बरकत अली और तीन अन्य लोगों के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कराई थी. साथ ही घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है. विशेष अदालत ने आजम खान को 10 साल और कैद की सजा सुनाई है.