नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 11 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया. केजरीवाल आज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त को पूरी होने वाली थी. इसके बाद अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी. इससे पहले न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सीएम केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. ED ने 21 मार्च को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी.