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डॉ अर्चना शर्मा के 10 करोड़ के मानहानि परिवाद पर राजीव अरोड़ा सहित अन्य से मांगा जवाब - Defamation case by Archana Sharma - DEFAMATION CASE BY ARCHANA SHARMA

कांग्रेस नेता डॉ अर्चना शर्मा ने राजीव अरोड़ा सहित अन्य पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि दावा किया है. इस मामले में कोर्ट ने अरोड़ा सहित अन्य से 27 मई तक जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 30, 2024, 9:24 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता डॉ अर्चना शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण ऑडियो वायरल करने से जुड़े मामले में राजीव अरोड़ा, पूर्व सहायक महावीर उपाध्याय, विचार व्यास, रामचन्द्र गर्ग व महेश शर्मा को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने इनसे 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश डॉ अर्चना शर्मा के मानहानि दावे पर दिए.

दावे में अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि प्रार्थिया मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थीं और प्रदेश में 25 नवंबर, 2023 को विधानसभा चुनाव होने थे. प्रतिवादी महावीर उपाध्याय, वादी का पूर्व में सहायक कार्यकर्ता था, लेकिन ढाई साल पहले उसे हटा दिया था. इसके चलते प्रतिवादी ने 22 नवंबर को एक कूटरचित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसमें वादी की कूटरचित आवाज से यह बताया कि वह लोगों को डरा धमका कर उनसे वसूली व ब्लैकमेल करती है.

पढ़ें: टिकट की दावेदारी कर बोले राजीव अरोड़ा, भाजपा विधायक से मिलीभगत साबित हुई तो राजनीति से सन्यास ले लूंगा

ऐसा उसने वादी को ब्लैकमेल व संपत्ति हड़पने के लिए किया था. इसकी रिपोर्ट उसने सांगानेर पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने इस ऑडिया को व्हाट्सअप व यूट्यूब पर भी चलाया और इससे वादी के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. प्रतिवादियों ने ऐसा राजनीतिक द्वेषता से किया है. जिसके चलते उसकी व उसके परिवार की प्रदेश सहित अन्य जगहों पर भी बदनामी हुई है. ऐसे में वह प्रतिवादियों से 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है.

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता डॉ अर्चना शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण ऑडियो वायरल करने से जुड़े मामले में राजीव अरोड़ा, पूर्व सहायक महावीर उपाध्याय, विचार व्यास, रामचन्द्र गर्ग व महेश शर्मा को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने इनसे 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश डॉ अर्चना शर्मा के मानहानि दावे पर दिए.

दावे में अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि प्रार्थिया मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थीं और प्रदेश में 25 नवंबर, 2023 को विधानसभा चुनाव होने थे. प्रतिवादी महावीर उपाध्याय, वादी का पूर्व में सहायक कार्यकर्ता था, लेकिन ढाई साल पहले उसे हटा दिया था. इसके चलते प्रतिवादी ने 22 नवंबर को एक कूटरचित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसमें वादी की कूटरचित आवाज से यह बताया कि वह लोगों को डरा धमका कर उनसे वसूली व ब्लैकमेल करती है.

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ऐसा उसने वादी को ब्लैकमेल व संपत्ति हड़पने के लिए किया था. इसकी रिपोर्ट उसने सांगानेर पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने इस ऑडिया को व्हाट्सअप व यूट्यूब पर भी चलाया और इससे वादी के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. प्रतिवादियों ने ऐसा राजनीतिक द्वेषता से किया है. जिसके चलते उसकी व उसके परिवार की प्रदेश सहित अन्य जगहों पर भी बदनामी हुई है. ऐसे में वह प्रतिवादियों से 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है.

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