जयपुरः वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2019 में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के खाली पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरने के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि सफल अभ्यर्थियों को आगामी 22 अगस्त तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से दिए बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई 22 अगस्त को एक साथ करना तय किया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में बताया कि आरपीएससी की ओर से वेटनरी ऑफिसर भर्ती की चयन प्रक्रिया के दौरान प्रावधान रखा कि भर्ती में 50 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल रखा जाएगा. इसके चलते एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कुछ पद रिक्त रह गए. इस पर राज्य सरकार और आरपीएससी ने एससी और एसटी वर्ग के रिक्त पदों को बैकलॉग में रख लिया.वहीं, दूसरी ओर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के पदों को बैकलॉग में रखने के बजाए सामान्य प्रक्रिया से भर लिया.
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इसके चलते इस वर्ग के याचिकाकर्ता अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से अदालत में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. वहीं, एकलपीठ को आश्वस्त किया गया कि सफल अभ्यर्थियों के 22 अगस्त तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. बता दें कि आरपीएससी की ओर से 22 अक्टूबर, 2019 को वेटनरी ऑफिसर के 900 पदों पर भर्ती निकाली गई थी.