अनूपगढ़. मात्र 80 रुपए के लिए हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा. मामला 12 साल पुराना है.
ये है पूरा मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि मामला करीब 12 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास गोविंद राम नाम के एक व्यक्ति की ईंट और लाठियां मार कर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई ने गांव के ही रुघाराम पर हत्या करने के आरोप लगाए थे.
100 रुपए के बदले दिए 20 रुपए : मृतक के बड़े भाई ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि गांव का रुघाराम उसके भाई गोविंदराम को ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए लेकर गया था. ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरते समय मजदूरी को लेकर विवाद हो गया. मृतक के भाई ने बताया कि गोविन्द राम 100 रुपए की मांग कर रहा था और रुघाराम ने उसे 20 रुपये दे दिए. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. जब ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरकर वे दूसरे गांव जा रहे थे तो एक बार फिर दोनों में मजदूरी को लेकर विवाद हुआ. इसी बीच रुघाराम ने गोविंद राम पर ईंट और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. रुघाराम घटना के बाद मौके से फरार हो गया.
किसी ग्रामीण ने गोविन्द राम की मौत की सूचना उसके भाई को दी. पूरे मामले का खुलासा तत्कालीन एसएचओ गोपाल मीणा की जांच के दौरान हुआ. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आज एडीजे डॉ. महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपी रुघाराम को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.