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80 रुपए के लिए ईंट मारकर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - Murder in Anupgarh

Anupgarh ADJ Court, एडीजे कोर्ट ने 80 रुपए के लिए व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

अनुपगढ़ एडीजे कोर्ट
अनुपगढ़ एडीजे कोर्ट (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2024, 7:40 PM IST

अनूपगढ़. मात्र 80 रुपए के लिए हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा. मामला 12 साल पुराना है.

ये है पूरा मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि मामला करीब 12 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास गोविंद राम नाम के एक व्यक्ति की ईंट और लाठियां मार कर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई ने गांव के ही रुघाराम पर हत्या करने के आरोप लगाए थे.

पढ़ें. एससी-एसटी कोर्ट का फैसला: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना - life imprisonment to murder convict

100 रुपए के बदले दिए 20 रुपए : मृतक के बड़े भाई ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि गांव का रुघाराम उसके भाई गोविंदराम को ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए लेकर गया था. ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरते समय मजदूरी को लेकर विवाद हो गया. मृतक के भाई ने बताया कि गोविन्द राम 100 रुपए की मांग कर रहा था और रुघाराम ने उसे 20 रुपये दे दिए. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. जब ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरकर वे दूसरे गांव जा रहे थे तो एक बार फिर दोनों में मजदूरी को लेकर विवाद हुआ. इसी बीच रुघाराम ने गोविंद राम पर ईंट और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. रुघाराम घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

किसी ग्रामीण ने गोविन्द राम की मौत की सूचना उसके भाई को दी. पूरे मामले का खुलासा तत्कालीन एसएचओ गोपाल मीणा की जांच के दौरान हुआ. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आज एडीजे डॉ. महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपी रुघाराम को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अनूपगढ़. मात्र 80 रुपए के लिए हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा. मामला 12 साल पुराना है.

ये है पूरा मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि मामला करीब 12 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास गोविंद राम नाम के एक व्यक्ति की ईंट और लाठियां मार कर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई ने गांव के ही रुघाराम पर हत्या करने के आरोप लगाए थे.

पढ़ें. एससी-एसटी कोर्ट का फैसला: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना - life imprisonment to murder convict

100 रुपए के बदले दिए 20 रुपए : मृतक के बड़े भाई ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि गांव का रुघाराम उसके भाई गोविंदराम को ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए लेकर गया था. ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरते समय मजदूरी को लेकर विवाद हो गया. मृतक के भाई ने बताया कि गोविन्द राम 100 रुपए की मांग कर रहा था और रुघाराम ने उसे 20 रुपये दे दिए. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. जब ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटे भरकर वे दूसरे गांव जा रहे थे तो एक बार फिर दोनों में मजदूरी को लेकर विवाद हुआ. इसी बीच रुघाराम ने गोविंद राम पर ईंट और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. रुघाराम घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

किसी ग्रामीण ने गोविन्द राम की मौत की सूचना उसके भाई को दी. पूरे मामले का खुलासा तत्कालीन एसएचओ गोपाल मीणा की जांच के दौरान हुआ. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आज एडीजे डॉ. महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपी रुघाराम को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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