नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. नई याचिका हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और वो संविधान के तहत गोपनीयता भंग करने के दोषी हैं. ऐसे में केजरीवाल को संविधान के अनुसार 164 के तहत पद से हटाया जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया कि केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए हैं और उस दिन से दिल्ली सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 154, 162 और 163 का पालन नहीं किया जा रहा है. 21 मार्च से दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल नहीं बैठी है ताकि वो उपराज्यपाल को सलाह दे सके और उस पर उपराज्यपाल कोई फैसला कर सकें. 29 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका खारिज कर दिया था.
दिल्ली कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ये कोर्ट का काम नहीं है. ये कार्यपालिका का काम है. कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई कानून बताइए जिसमें मुख्यमंत्री के पद से हटाने का प्रावधान हो. कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या उपराज्यपाल फैसला करेंगे. इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं. उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा. हर काम के लिए अलग अलग विंग है.
कोर्ट ने कहा था कि हम ये समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक परेशानियां हैं. हम इस पर आदेश क्यों जारी करें. हम राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते हैं. कार्यपालिका राष्टपति शासन लगाती है. ये हमें बताने की जरूरत नहीं है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. हम राजनीति में नहीं जा सकते. राजनीतिक दल इसे देखें. वे जनता के बीच जा सकते हैं, हम नहीं. पहले वाली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर किया था.