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अंकित सक्सेना मर्डर केस: अंकित की मां कोर्ट के फैसले से खुश नहीं, जाएगी ऊपरी अदालत

Ankit Saxena murder case: अंकित सक्सेना हत्या मामले में तीस हजारी कोर्ट के फैसले से अंकित की मां खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए.

अंकित सक्सेना मर्डर केस
अंकित सक्सेना मर्डर केस
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 8, 2024, 3:48 PM IST

Updated : Mar 8, 2024, 4:48 PM IST

अंकित सक्सेना मर्डर केस

नई दिल्ली: दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हुए चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट ने हत्या के तीनों मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. लेकिन, कोर्ट के इस फैसले पर अंकित की मां को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई. अंकित की मां ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जाएंगी.

हालांकि, उन्होंने बताया कि परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है. तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वह मरते दम तक प्रयासरत रहेगी. साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में आखिरकार 6 साल बाद फैसला आया. इस हत्याकांड को अंजाम देने में तीन लोगों का नाम शामिल था, जिसमें मोहम्मद सलीम, अकबर अली और अकबर अली की पत्नी शहनाज बेगम शामिल थी.

घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से हत्या कर दी. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

इस घटना के बाद काफी हंगामा भी हुआ था. कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था. परिवार वालों को सांत्वना और मदद देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं का आना भी हुआ था. तब से मामला कोर्ट में चल रहा था. इसमें आखिरकार 7 मार्च को फैसला आया.

बता दें, अंकित के पिता की मौत पहले हो चुकी है. लेकिन उनकी मां कमलेश सक्सेना का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा तो था. मां कमलेश सक्सेना के अनुसार जिस तरह से दरिंदों ने उनके सामने उनके मासूम बेटे की हत्या की. ऐसे में इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. जानकारी के अनुसार कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना की मां को दी जाएगी.

कोर्ट के अनुसार, दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है. तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत में साइंटिफिक एविडेंस और गवाहों के बयान के आधार पर 23 दिसंबर 2023 को तीनों ही आरोपियों को हत्याकांड का दोषी पाया गया था.

अंकित सक्सेना मर्डर केस

नई दिल्ली: दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हुए चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट ने हत्या के तीनों मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. लेकिन, कोर्ट के इस फैसले पर अंकित की मां को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई. अंकित की मां ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जाएंगी.

हालांकि, उन्होंने बताया कि परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है. तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वह मरते दम तक प्रयासरत रहेगी. साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में आखिरकार 6 साल बाद फैसला आया. इस हत्याकांड को अंजाम देने में तीन लोगों का नाम शामिल था, जिसमें मोहम्मद सलीम, अकबर अली और अकबर अली की पत्नी शहनाज बेगम शामिल थी.

घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित की धारदार हथियार से हत्या कर दी. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

इस घटना के बाद काफी हंगामा भी हुआ था. कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था. परिवार वालों को सांत्वना और मदद देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं का आना भी हुआ था. तब से मामला कोर्ट में चल रहा था. इसमें आखिरकार 7 मार्च को फैसला आया.

बता दें, अंकित के पिता की मौत पहले हो चुकी है. लेकिन उनकी मां कमलेश सक्सेना का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा तो था. मां कमलेश सक्सेना के अनुसार जिस तरह से दरिंदों ने उनके सामने उनके मासूम बेटे की हत्या की. ऐसे में इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. जानकारी के अनुसार कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना की मां को दी जाएगी.

कोर्ट के अनुसार, दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है. तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत में साइंटिफिक एविडेंस और गवाहों के बयान के आधार पर 23 दिसंबर 2023 को तीनों ही आरोपियों को हत्याकांड का दोषी पाया गया था.

Last Updated : Mar 8, 2024, 4:48 PM IST
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