अलवर : विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या एक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर उत्तर प्रदेश के बरेली ले गया और घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के परिजनों की ओर से मामल दर्ज कराया गया, जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को बरेली से गिरफ़्तार किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 8 मई 2024 को खैरथल जिले की दो बहनें अलवर में कॉलेज से अपने कमरे पर जा रही थी. इस दौरान पीड़िता को उसकी किसी दोस्त ने बाहर बुलाया, जिसके कई घंटों बाद भी वह कमरे पर नहीं पहुंची. काफी इंतजार के बाद पीड़िता की बहन ने अपने परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी. इसके बाद परिजन अलवर पहुंचे और पीड़िता की तलाश की. काफी देर ढूंढ़ने के बाद परिजनों ने शहर की कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया.
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उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है. इसके बाद पुलिस की टीम बरेली पहुंची और पीड़िता की तलाश की और उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अलवर लेकर आई. पुलिस ने पीड़िता से भी पूछताछ की, जिसपर खुलासा हुआ कि आरोपी उसके साथ रोजाना गलत काम करता था और विरोध करने पर पीड़िता को मारता था. पुलिस की ओर से पीड़िता का मेडिकल करवाया गया. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो संख्या एक के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा व 32 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.