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प्रधानमंत्री का करीबी बता कर ठगने वाले की जमानत HC ने नामंजूर की - ALLAHABAD HIGH COURT

आरोपी मोहम्मद का​शिफ मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीर दिखा कर लोगों को गुमराह करता था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 11 hours ago

प्रयागराज: खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को ठगने के आरोपी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को नामंजूर कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रधानमंत्री व अन्य के महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी संपादित तस्वीरें पोस्ट करता है. साथ ही प्रधानमंत्री के शपथग्रहण में शामिल होने के निमंत्रण पत्र व प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए उनके नाम का निमंत्रण सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

पीएम व अन्य के साथ संबंध होने का विश्वास दिलाकर लोगों को ठगा है. भारी मात्रा में धन और अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की बरामदगी उसके कृत्यों की पुष्टि करती है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद का​शिफ की जमानत अर्जी पर दिया. गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के थाना सूरजपुर में याची पर धोखाधड़ी सहित वि​भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 19 अप्रैल 2023 को एक ईसीआईआर दर्ज किया.

याची पर आरोप है कि वह स्वयं को प्रधानमंत्री व सरकार के मंत्रियों का करीबी बताकर सरकारी विभाग से काम कराने के लिए लोगों से धन की उगाही करता है. साथ ही सरकारी नौकरी लगवाने व ठेके दिलाने के नाम पर धन वसूली करने का भी आरोप. याची 25 मई 2023 से जेल में है और उसे जमानत के लिए अर्जी दा​खिल की थी. हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी; भारत आए बांग्देशियों ने बताया दर्द, बोले-वहां हो रहा जानवर से भी बदतर व्यवहार

प्रयागराज: खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को ठगने के आरोपी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को नामंजूर कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रधानमंत्री व अन्य के महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी संपादित तस्वीरें पोस्ट करता है. साथ ही प्रधानमंत्री के शपथग्रहण में शामिल होने के निमंत्रण पत्र व प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए उनके नाम का निमंत्रण सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

पीएम व अन्य के साथ संबंध होने का विश्वास दिलाकर लोगों को ठगा है. भारी मात्रा में धन और अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की बरामदगी उसके कृत्यों की पुष्टि करती है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद का​शिफ की जमानत अर्जी पर दिया. गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के थाना सूरजपुर में याची पर धोखाधड़ी सहित वि​भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 19 अप्रैल 2023 को एक ईसीआईआर दर्ज किया.

याची पर आरोप है कि वह स्वयं को प्रधानमंत्री व सरकार के मंत्रियों का करीबी बताकर सरकारी विभाग से काम कराने के लिए लोगों से धन की उगाही करता है. साथ ही सरकारी नौकरी लगवाने व ठेके दिलाने के नाम पर धन वसूली करने का भी आरोप. याची 25 मई 2023 से जेल में है और उसे जमानत के लिए अर्जी दा​खिल की थी. हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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