आगरा: आगरा नगर निगम ने शहर के सवा लाख लोगों को हाउस टैक्स बकाया होने पर नोटिस दिया है. जिससे लोगों में खलबली मची हुई है. इसमें दस हजार से अधिक हाउस टैक्स बकाएदार के साथ ही बड़े बकाएदार शामिल हैं. यदि मकान मालिक नोटिस की तारीख तक हाउस टैक्स नहीं जमा करेंगे, तो वसूली को लेकर नग निगम विशेष प्लानिंग कर रहा है. ईटीवी भारत की इस खबर में जानिए कैसे मकान मालिक हाउस टैक्स अदा करने में 10 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं. नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में छूट 30 सितंबर तक है. इसके लिए https://agrapropertytax.com/ पर ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं.
आगरा मेयर हेमलता दिवाकर की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की बैठक में गृहकर और संपत्तिकर में 10 प्रतिशत छूट की सीमा 30 सितंबर 2024 तक करने का प्रस्ताव रखा गया था. जिस पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गृहकर और संपत्तिकर में छूट की सीमा 30 सितंबर तक कर दी. इसके बाद से भी इसी वित्तीय वर्ष में नगर निगम की गृहकर, संपत्ति कर वसूली धीमी है.
दो साल से जमा नहीं करा रहे हाउस टैक्स: अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता बताते हैं कि, पिछले साल नगर निगम के कराए सर्वे में नगर निगम सीमा में सवा तीन लाख घर और सम्पत्तियां चिन्हित की गई थीं. जिनमें से साल 2023-24 में सिर्फ एक लाख लोगों ने हाउस टैक्स जमा किया. इसमें सवा लाख के करीब ऐसी सम्पत्तियां थीं. जिनका हाउस टैक्स जमा ही नहीं कराया गया था. ऐसे ही साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही हाउस टैक्स दिया था.
102793 बकाएदारों को भेजे गए नोटिस: नगर निगम की आय बढाने के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल बेहद सख्त हैं. इसलिए, हाउस टैक्स बकायेदारों से वसूली के लिए नगर आयुक्त ने अधीनस्थों से साफ लहजे में कहा कि जिन पर दस हजार रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है. उनकी सूची बनाकर बिल जारी करें और नोटिस भी दें. नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसे 102793 मकान मालिक हैं. जिन पर हाउस टैक्स बकाया है. नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बकायेदारों के खिलाफ अभियान चला कर वसूली की जाएगी. 31 अगस्त तक ऐसे ही बिल जारी कर किए गए हैं. नियत तिथि तक बिल जमा नहीं कराया गया, तो आगे की नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी जाएगी.
ये भी पढ़ें- सीएम योगी का कड़ा फरमान; 5 सितंबर से लागू होगी ई-ऑफिस व्यवस्था, नहीं चलेगी कर्मचारियों की मनमानी - CM YOGI STRICT ORDER
आगरा नगर निगम ने सवा लाख लोगों को भेजे बकाया हाउस टैक्स के नोटिस, जमा करने पर 10 फीसदी छूट - House Tax Notice in Agra
आगरा नगर निगम ने सवा लाख लोगों को हाउस टैक्स बकाया होने पर नोटिस दिया है. इसमें बड़े बकाएदार शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 29, 2024, 5:14 PM IST
आगरा: आगरा नगर निगम ने शहर के सवा लाख लोगों को हाउस टैक्स बकाया होने पर नोटिस दिया है. जिससे लोगों में खलबली मची हुई है. इसमें दस हजार से अधिक हाउस टैक्स बकाएदार के साथ ही बड़े बकाएदार शामिल हैं. यदि मकान मालिक नोटिस की तारीख तक हाउस टैक्स नहीं जमा करेंगे, तो वसूली को लेकर नग निगम विशेष प्लानिंग कर रहा है. ईटीवी भारत की इस खबर में जानिए कैसे मकान मालिक हाउस टैक्स अदा करने में 10 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं. नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में छूट 30 सितंबर तक है. इसके लिए https://agrapropertytax.com/ पर ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं.
आगरा मेयर हेमलता दिवाकर की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की बैठक में गृहकर और संपत्तिकर में 10 प्रतिशत छूट की सीमा 30 सितंबर 2024 तक करने का प्रस्ताव रखा गया था. जिस पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गृहकर और संपत्तिकर में छूट की सीमा 30 सितंबर तक कर दी. इसके बाद से भी इसी वित्तीय वर्ष में नगर निगम की गृहकर, संपत्ति कर वसूली धीमी है.
दो साल से जमा नहीं करा रहे हाउस टैक्स: अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता बताते हैं कि, पिछले साल नगर निगम के कराए सर्वे में नगर निगम सीमा में सवा तीन लाख घर और सम्पत्तियां चिन्हित की गई थीं. जिनमें से साल 2023-24 में सिर्फ एक लाख लोगों ने हाउस टैक्स जमा किया. इसमें सवा लाख के करीब ऐसी सम्पत्तियां थीं. जिनका हाउस टैक्स जमा ही नहीं कराया गया था. ऐसे ही साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही हाउस टैक्स दिया था.
102793 बकाएदारों को भेजे गए नोटिस: नगर निगम की आय बढाने के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल बेहद सख्त हैं. इसलिए, हाउस टैक्स बकायेदारों से वसूली के लिए नगर आयुक्त ने अधीनस्थों से साफ लहजे में कहा कि जिन पर दस हजार रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है. उनकी सूची बनाकर बिल जारी करें और नोटिस भी दें. नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसे 102793 मकान मालिक हैं. जिन पर हाउस टैक्स बकाया है. नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बकायेदारों के खिलाफ अभियान चला कर वसूली की जाएगी. 31 अगस्त तक ऐसे ही बिल जारी कर किए गए हैं. नियत तिथि तक बिल जमा नहीं कराया गया, तो आगे की नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी जाएगी.
ये भी पढ़ें- सीएम योगी का कड़ा फरमान; 5 सितंबर से लागू होगी ई-ऑफिस व्यवस्था, नहीं चलेगी कर्मचारियों की मनमानी - CM YOGI STRICT ORDER