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उदयपुर में स्कूली छात्रों में चाकूबाजी की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया यह आदेश - Education department issued order

उदयपुर में एक स्कूल में दो छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर विद्यालय में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की नुकीली धारदार हथियार और कैंची जैसी चीजों को लाने को लेकर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 17, 2024, 11:34 AM IST

बीकानेर. एक दिन पहले उदयपुर में दो स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद में चाकू बाजी की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेशों में विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में किसी भी प्रकार की नुकीली चीज चाकू, कैंची या अन्य धारदार हथियार जैसी लाने को लेकर प्रतिबंध लगाया है. वहीं संस्था प्रधान को इस आदेश को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों को नियमित रूप से रेंडम तरीके से विद्यार्थियों के बैग और अन्य सामान की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.

अहिंसा परमो धर्म : जारी आदेश में भारत की संस्कृति 'अहिंसा परमो धर्म के मूल्य का महत्व समझाकर अहिंसा का जिक्र करते हुए स्कूल में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए भय मुक्त परिवेश प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिबद्ध को दोहराते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है.

इसे भी पढ़ें: दो छात्रों के झगड़े में दहला उदयपुर, मॉल में लोगों ने की तोड़फोड़, गाड़ियों में लगाई आग, इंटरनेट बंद - Udaipur Violence

संस्था प्रधान शिक्षक और अभिभावक की जिम्मेदारी : आदेश में साफ तौर पर संस्था प्रधान को ऐसी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने और अभिभावक और शिक्षकों के बीच भी इसकी चर्चा कर इसकी पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा आदेश में शिक्षकों को भी इसको लेकर निर्देश देते हुए विद्यार्थियों के बैग और अन्य सामान की नियमित रेंडम तरीके से जांच करने और इस तरह की घटनाओं से होने वाले प्रभाव का जिक्र किया है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लानी निषिद्ध रहेगी. इसके तहत किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छुरी, धारदार कैंची, या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना है. ऐसे किसी भी क्स्तु का लाना एवं प्रयोग, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

बीकानेर. एक दिन पहले उदयपुर में दो स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद में चाकू बाजी की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेशों में विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में किसी भी प्रकार की नुकीली चीज चाकू, कैंची या अन्य धारदार हथियार जैसी लाने को लेकर प्रतिबंध लगाया है. वहीं संस्था प्रधान को इस आदेश को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों को नियमित रूप से रेंडम तरीके से विद्यार्थियों के बैग और अन्य सामान की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.

अहिंसा परमो धर्म : जारी आदेश में भारत की संस्कृति 'अहिंसा परमो धर्म के मूल्य का महत्व समझाकर अहिंसा का जिक्र करते हुए स्कूल में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए भय मुक्त परिवेश प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिबद्ध को दोहराते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है.

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संस्था प्रधान शिक्षक और अभिभावक की जिम्मेदारी : आदेश में साफ तौर पर संस्था प्रधान को ऐसी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने और अभिभावक और शिक्षकों के बीच भी इसकी चर्चा कर इसकी पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा आदेश में शिक्षकों को भी इसको लेकर निर्देश देते हुए विद्यार्थियों के बैग और अन्य सामान की नियमित रेंडम तरीके से जांच करने और इस तरह की घटनाओं से होने वाले प्रभाव का जिक्र किया है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लानी निषिद्ध रहेगी. इसके तहत किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छुरी, धारदार कैंची, या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना है. ऐसे किसी भी क्स्तु का लाना एवं प्रयोग, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

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