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महिला सुरक्षा के लिए योगी के 5 बड़े एक्शन; जिम में लेडिज ट्रेनर अनिवार्य, टेलर सीसीटीवी की निगरानी में लेगा नाप - WOMEN SAFETY IN UP

कानपुर में जिम ट्रेनर के महिला की हत्या करने की घटना के बाद महिला आयोग के सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर.

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महिला सुरक्षा के लिए योगी के 5 बड़े एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 8, 2024, 4:42 PM IST

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर 5 कड़े कदम उठाए हैं. दरअसर, यूपी के कानपुर में हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी थी. करीब एक महीने बाद उसका खुलासा हुआ था. इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने 28 अक्टूबर 2024 को प्रदेश सरकार को लिखित तौर पर जिम और योग केंद्र पर महिला ट्रेनर के होने का प्रस्ताव भेजा था. उसमें पांच प्वाइंट रखे थे.

महिला आयोग के प्रस्तावों को प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति देते पास कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिम एवं योग केंद्र में सिर्फ पुरुष ट्रेनर नहीं रहेगा. महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी जगह सीसीटीवी कैमरे का होना भी अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि योगी सरकार को लिखित तौर पर प्रस्ताव दिया गया था. जिसमें अहम बात यह रखी गई थी कि जिम एवं योग केंद्र में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होना चाहिए. प्रदेश सरकार ने अब इस पर स्वीकृति दे दी है. महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ही अहम कदम उठाया गया है. इससे उत्तर प्रदेश में घटित हो रही घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा.

उन्होंने कहा कि जिस तरह कानपुर में जिम ट्रेनर ने एक महिला को मौत के घाट उतारा उस तरह की दूसरी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए. सिर्फ इसलिए ही महिला आयोग ने यह कदम उठाया है. उस पर प्रदेश सरकार ने अपना सहयोग प्रदान करके साबित कर दिया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है.

अब सभी जिम एवं योग केंद्र में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी महिला ट्रेनर का होना जरूरी है. जिस भी जिम एवं योग केंद्र में महिला ट्रेनर नहीं होगी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब आयोग ने सभी जिले के डीएम और एसपी को यह आदेश लागू करने को कहा है.

महिला सुरक्षा के 7 अहम प्वाइंट

  • जिम-योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वैरिफिकेशन हो.
  • स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर तैनात हों.
  • नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति हो.
  • जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए.
  • पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकते. नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी है.
  • महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारियों को रखा जाए.
  • कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वाशरूम व्यवस्था होनी चाहिए.

जिम में महिला ट्रेनर अनिवार्य: बबीता चौहान ने बताया कि जिम में महिला-पुरुष दोनों ही जाते हैं. यहां पर 99% ट्रेनर पुरुष ही हैं. इसके चलते वहां पर ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें महिलाएं और युवतियां मजबूरन बर्दाश्त करती हैं. कानपुर की घटना तो एक उदाहरण है. इसलिए जिम में महिला ट्रेनर को रखने का प्रस्ताव दिया गया है.

नाप लेने के बहाने टेलर करते हैं गलत जगह टच: बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं की नाप लेते समय इधर-उधर टच करते हैं. ऐसी शिकायतें कई बार महिला आयोग को मिली हैं. इन घटनाओं को रोकने के लिए बुटीक में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला का होना अनिवार्य है. यदि पुरुष टेलर है तो उसे सीसीटीवी की निगरानी में महिला की नाप लेनी चाहिए.

ब्यूटी पार्लर में हो महिला स्टाफ: अमूमन देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर में महिलाओं का मेकअप भी पुरुष ही करते हैं. दुल्हन को तैयार करना हो या साड़ी पहनाना हो इसके लिए पुरुष स्टाफ ही रहता है. ऐसे में बैड टच की कई शिकायतें मिली हैं. इसलिए लिए प्रस्ताव में ब्यूटी पार्लर में महिला स्टाफ को रखने की अनिवार्यता के लिए कहा गया है.

जिम, बुटीक, पार्लर के पुरुष स्टाफ का हो पुलिस वैरिफिकेशन: जिम, बुटीक, पार्लर में पुरुष स्टाफ का पुलिस वैरिफिकेशन होना जरूरी किया गया है. ताकि, किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल आरोपी को पकड़ा जा सके. इसके साथ ही कोचिंग सेंटरों में महिला टॉयलेट अलग रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

स्कूल-कॉलेज बस में महिला टीचर या सुरक्षा कर्मी अनिवार्य: आयोग की सदस्य बबीता चौहान का कहना है कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बस या वाहन में महिला टीचर या महिला सुरक्षा कर्मी का होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही नाट्य कला केंद्रों पर भी महिला या युवतियों को ट्रेनिंग देने के लिए लेडीज टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः अल्पसंख्यक दर्जे के लिए 18 साल तक कानूनी लड़ाई, जानिए क्या है AMU का पूरा मामला

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर 5 कड़े कदम उठाए हैं. दरअसर, यूपी के कानपुर में हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी थी. करीब एक महीने बाद उसका खुलासा हुआ था. इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने 28 अक्टूबर 2024 को प्रदेश सरकार को लिखित तौर पर जिम और योग केंद्र पर महिला ट्रेनर के होने का प्रस्ताव भेजा था. उसमें पांच प्वाइंट रखे थे.

महिला आयोग के प्रस्तावों को प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति देते पास कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिम एवं योग केंद्र में सिर्फ पुरुष ट्रेनर नहीं रहेगा. महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी जगह सीसीटीवी कैमरे का होना भी अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि योगी सरकार को लिखित तौर पर प्रस्ताव दिया गया था. जिसमें अहम बात यह रखी गई थी कि जिम एवं योग केंद्र में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होना चाहिए. प्रदेश सरकार ने अब इस पर स्वीकृति दे दी है. महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ही अहम कदम उठाया गया है. इससे उत्तर प्रदेश में घटित हो रही घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा.

उन्होंने कहा कि जिस तरह कानपुर में जिम ट्रेनर ने एक महिला को मौत के घाट उतारा उस तरह की दूसरी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए. सिर्फ इसलिए ही महिला आयोग ने यह कदम उठाया है. उस पर प्रदेश सरकार ने अपना सहयोग प्रदान करके साबित कर दिया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है.

अब सभी जिम एवं योग केंद्र में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी महिला ट्रेनर का होना जरूरी है. जिस भी जिम एवं योग केंद्र में महिला ट्रेनर नहीं होगी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब आयोग ने सभी जिले के डीएम और एसपी को यह आदेश लागू करने को कहा है.

महिला सुरक्षा के 7 अहम प्वाइंट

  • जिम-योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वैरिफिकेशन हो.
  • स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर तैनात हों.
  • नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति हो.
  • जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए.
  • पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकते. नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी है.
  • महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारियों को रखा जाए.
  • कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वाशरूम व्यवस्था होनी चाहिए.

जिम में महिला ट्रेनर अनिवार्य: बबीता चौहान ने बताया कि जिम में महिला-पुरुष दोनों ही जाते हैं. यहां पर 99% ट्रेनर पुरुष ही हैं. इसके चलते वहां पर ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें महिलाएं और युवतियां मजबूरन बर्दाश्त करती हैं. कानपुर की घटना तो एक उदाहरण है. इसलिए जिम में महिला ट्रेनर को रखने का प्रस्ताव दिया गया है.

नाप लेने के बहाने टेलर करते हैं गलत जगह टच: बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं की नाप लेते समय इधर-उधर टच करते हैं. ऐसी शिकायतें कई बार महिला आयोग को मिली हैं. इन घटनाओं को रोकने के लिए बुटीक में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला का होना अनिवार्य है. यदि पुरुष टेलर है तो उसे सीसीटीवी की निगरानी में महिला की नाप लेनी चाहिए.

ब्यूटी पार्लर में हो महिला स्टाफ: अमूमन देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर में महिलाओं का मेकअप भी पुरुष ही करते हैं. दुल्हन को तैयार करना हो या साड़ी पहनाना हो इसके लिए पुरुष स्टाफ ही रहता है. ऐसे में बैड टच की कई शिकायतें मिली हैं. इसलिए लिए प्रस्ताव में ब्यूटी पार्लर में महिला स्टाफ को रखने की अनिवार्यता के लिए कहा गया है.

जिम, बुटीक, पार्लर के पुरुष स्टाफ का हो पुलिस वैरिफिकेशन: जिम, बुटीक, पार्लर में पुरुष स्टाफ का पुलिस वैरिफिकेशन होना जरूरी किया गया है. ताकि, किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल आरोपी को पकड़ा जा सके. इसके साथ ही कोचिंग सेंटरों में महिला टॉयलेट अलग रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

स्कूल-कॉलेज बस में महिला टीचर या सुरक्षा कर्मी अनिवार्य: आयोग की सदस्य बबीता चौहान का कहना है कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बस या वाहन में महिला टीचर या महिला सुरक्षा कर्मी का होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही नाट्य कला केंद्रों पर भी महिला या युवतियों को ट्रेनिंग देने के लिए लेडीज टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए.

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