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मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध कब्जे को किया सील

प्रशासन ने बीचवुड स्टेट माल रोड पर अवैध कब्जे को सील कर दिया है और लोगों को कब्जा न करने की हिदायत दी.

ACTION ON ILLEGAL CONSTRUCTION
मसूरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 1, 2024, 7:57 PM IST

मसूरी: अवैध निर्माण पर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बीचवुड एस्टेट माल रोड पर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और अधिशासी अभियंता मौजूद रहे.

एमडीडीए के अधिशासी अभियंता आनंद राम आर्य ने बताया कि चरणजीत सिंह हटवाल ने मानचित्र स्वीकृति और अनुमति लिए बिना द्वितीय तल पर टीन डालकर लोहे के चैनलों से स्ट्रक्चर बनाया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ संयुक्त सचिव एमडीडीए के न्यायालय में मुकदमा नियोजित कराया था.

मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन (video-ETV Bharat)

आनंद राम आर्य ने बताया कि निर्माणकर्ता की ओर से किए गए अवैध निर्माण को लेकर न्यायालय में किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया. जिसके बाद संयुक्त सचिव एसडीएम मसूरी की ओर से सीलिंग के निर्देश दिए गए हैं. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम मसूरी और पुलिस की मौजूदगी में सिलिंग की कार्रवाई की गई है.

Action on illegal construction in Mussoorie
मसूरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई (photo-ETV Bharat)

वहीं, मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध निर्माण कर रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि उनकी ओर से किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, वरना सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसकी शिकायत उनसे या प्राधिकरण से करें, ताकि अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.

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मसूरी: अवैध निर्माण पर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बीचवुड एस्टेट माल रोड पर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और अधिशासी अभियंता मौजूद रहे.

एमडीडीए के अधिशासी अभियंता आनंद राम आर्य ने बताया कि चरणजीत सिंह हटवाल ने मानचित्र स्वीकृति और अनुमति लिए बिना द्वितीय तल पर टीन डालकर लोहे के चैनलों से स्ट्रक्चर बनाया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ संयुक्त सचिव एमडीडीए के न्यायालय में मुकदमा नियोजित कराया था.

मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन (video-ETV Bharat)

आनंद राम आर्य ने बताया कि निर्माणकर्ता की ओर से किए गए अवैध निर्माण को लेकर न्यायालय में किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया. जिसके बाद संयुक्त सचिव एसडीएम मसूरी की ओर से सीलिंग के निर्देश दिए गए हैं. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम मसूरी और पुलिस की मौजूदगी में सिलिंग की कार्रवाई की गई है.

Action on illegal construction in Mussoorie
मसूरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई (photo-ETV Bharat)

वहीं, मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध निर्माण कर रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि उनकी ओर से किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, वरना सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसकी शिकायत उनसे या प्राधिकरण से करें, ताकि अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.

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