ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में अगले 3 दिन ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर ने दिया आदेश

16 से 18 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में वीवीआईपी के आगमन को देखते हुए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी.

अगले 3 दिन ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई
अगले 3 दिन ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 16, 2024, 3:30 PM IST

चंडीगढ़: 16 से 18 अक्टूबर तक शहर में उड़ाए जाने वाले अवैध ड्रोन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. चंडीगढ़ में अगले तीन दिनों के लिए धारा 163 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है. ऐसे में वीवीआईपी सिक्योरिटी के चलते डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है.

इस कारण लिया गया फैसला: चूंकि, 16 से 18 अक्टूबर तक यू.टी में वी.वी.आई.पी. का आवागमन निर्धारित है. इसलिए, राष्ट्रविरोधी तत्वों की ओर से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमले करने की हालिया प्रवृत्तियों के कारण यह फैसला लिया गया है. जिसके तहत यू.टी. चंडीगढ़ के क्षेत्र को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है.

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : चंडीगढ़ डी सी विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शहर में अगले तीन दिनों के लिए यानि 16 से 18 तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की उड़ान के लिए 'नो फ्लाइंग ज़ोन' होगा. यह आदेश पुलिस, अर्ध-सैन्य, वायु सेना, एस.पी.जी. कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश 16 अक्टूबर को शून्य घंटे से लागू होगा और 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश की आकस्मिक प्रकृति के कारण इसे एकतरफा जारी किया जा रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चंडीगढ़: 16 से 18 अक्टूबर तक शहर में उड़ाए जाने वाले अवैध ड्रोन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. चंडीगढ़ में अगले तीन दिनों के लिए धारा 163 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है. ऐसे में वीवीआईपी सिक्योरिटी के चलते डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है.

इस कारण लिया गया फैसला: चूंकि, 16 से 18 अक्टूबर तक यू.टी में वी.वी.आई.पी. का आवागमन निर्धारित है. इसलिए, राष्ट्रविरोधी तत्वों की ओर से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमले करने की हालिया प्रवृत्तियों के कारण यह फैसला लिया गया है. जिसके तहत यू.टी. चंडीगढ़ के क्षेत्र को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है.

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : चंडीगढ़ डी सी विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शहर में अगले तीन दिनों के लिए यानि 16 से 18 तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की उड़ान के लिए 'नो फ्लाइंग ज़ोन' होगा. यह आदेश पुलिस, अर्ध-सैन्य, वायु सेना, एस.पी.जी. कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश 16 अक्टूबर को शून्य घंटे से लागू होगा और 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश की आकस्मिक प्रकृति के कारण इसे एकतरफा जारी किया जा रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.