झुंझुनू: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक ओम प्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि मई 2021 में आरोपी अनिल कुमार ने अपने दो नाबालिग साथियों के साथ एक किशोरी को घर से जबरदस्ती उठाया और सुनसान जगह ले जाकर तीनों ने दुष्कर्म किया. इस बारे में किसी को बताने पर आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी.
उन्होंने बताया कि 12 मई 2021 को पीड़िता ने आरोपी अनिल व अन्य के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी रात के समय जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए और एक मकान में तीनों ने दुष्कर्म किया और पीड़िता को वापस घर छोड़ गए.
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किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. अगले दिन पीड़िता ने अपने परिवार को घटनाक्रम बताया और चाचा के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने प्रकरण में 17 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अनिल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.