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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान का बेल बांड मंजूर, ED ने दाखिल किया था वेरिफिकेशन रिपोर्ट - AMANATULLAH KHAN BAIL BOND APPROVED

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बांड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट स्वीकार करते हुए इसकी मंजूरी दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 23, 2024, 8:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज ईडी द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार होकर जेल में बिता रहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बांड का वेरिफिकेशन रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद बेल बांड को मंजूरी देने का आदेश दिया है.

इसके पहले, कोर्ट ने 25 नवंबर को इस मामले के सह आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाने का आदेश दिया. यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 14 नवंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु उनके खिलाफ अभियोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई है.

इस विचार के चलते ईडी की चार्जशीट पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सका. कोर्ट ने साथ ही साथ पूरक चार्जशीट में दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, 18 नवंबर को सुनवाई

ईडी का आरोप: यह मामला तब सामने आया जब ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार, वे दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों के मुख्य आरोपी हैं. ईडी ने यह भी दावा किया है कि अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी हैं.

यह भी पढ़ें- अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे AAP MLA अमानतुल्लाह खान, बेल बॉन्ड नहीं हो सका वेरिफाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज ईडी द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार होकर जेल में बिता रहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बांड का वेरिफिकेशन रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद बेल बांड को मंजूरी देने का आदेश दिया है.

इसके पहले, कोर्ट ने 25 नवंबर को इस मामले के सह आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाने का आदेश दिया. यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 14 नवंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु उनके खिलाफ अभियोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई है.

इस विचार के चलते ईडी की चार्जशीट पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सका. कोर्ट ने साथ ही साथ पूरक चार्जशीट में दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं.

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ईडी का आरोप: यह मामला तब सामने आया जब ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार, वे दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों के मुख्य आरोपी हैं. ईडी ने यह भी दावा किया है कि अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी हैं.

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