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मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर CBI-ED को नोटिस, सुनवाई 20 अप्रैल को - Manish Sisodia bail petition

Manish Sisodia filed Interim bail petition: तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. इस पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 12, 2024, 12:16 PM IST

Updated : Apr 12, 2024, 3:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की. उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी है. इस पर कोर्ट ने सीबीआई और ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है. अब मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.

दरअसल, तिहाड़ जेल में बंद AAP नेता मनीष स‍िसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्‍पेशल जज ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्‍त देते हुए सुनवाई को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.

न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ीः दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले मे सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट उसी दिन आरोप पत्र में लगाए गए सभी आरोपों पर दलीलें सुनेगी. आज सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया.

यह भी पढ़ें- राजकुमार आनंद के निवास पर AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कहा- राजकुमार ने धोखा दिया

सिसोदिया ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर किया है, जो लंबित है. नियमित जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है. 10 अप्रैल को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को ये तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. ईडी ने कहा था कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है.

यह भी पढ़ें- 'केजरीवाल नहीं चाहते कि AAP से कोई दूसरा CM बने'... भाजपा का आतिशी के बयान पर पलटवार

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की. उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी है. इस पर कोर्ट ने सीबीआई और ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है. अब मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.

दरअसल, तिहाड़ जेल में बंद AAP नेता मनीष स‍िसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्‍पेशल जज ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्‍त देते हुए सुनवाई को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.

न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ीः दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले मे सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट उसी दिन आरोप पत्र में लगाए गए सभी आरोपों पर दलीलें सुनेगी. आज सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया.

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सिसोदिया ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर किया है, जो लंबित है. नियमित जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है. 10 अप्रैल को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को ये तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. ईडी ने कहा था कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है.

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Last Updated : Apr 12, 2024, 3:12 PM IST
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