पलामू: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार ने अभियुक्त सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अभियुक्त की उम्र 63 वर्ष है और वह पलामू लेस्लीगंज का रहने वाला है. कोर्ट ने अभियुक्त एजाज अहमद पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. अभियुक्त एजाज अहमद 2019 से लगातार नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था. इस दौरान पीड़िता को धमकी दी जा रही थी.
17 जनवरी 2023 को पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए डाल्टनगंज जा रही थी, इसी क्रम में अभियुक्त ने उसका पीछा किया. पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दे दी थी, जिसके बाद मेदिनीनगर टाउन महिला थाना में एजाज अहमद के खिलाफ के आईपीसी की धारा 376, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 04 के धाराओ में एफआईआर दर्ज किया गया था. पीड़िता पूरे मामले में महिला थाना को लिखित आवेदन दिया था जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था.
पुलिस ने जांच के दौरान सभी आरोपों को सही पाया और अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी .पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह सजा सुनाई.
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