बागपत : BJP के विधायक योगेश धामा, RLD के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 1-1 माह की सजा और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. इन सभी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज था.
अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, RLD के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठिना, राजू तोमर सिरसली, जिवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश और सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन सभी को एक महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर सात दिन की सजा बढ़ाई जाएगी.
इन सभी के खिलाफ वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बिनौली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था. जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. इन सभी को दोषी करार देते ही कस्टडी में लिया गया. इस मामले में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं.