ETV Bharat / state

BJP विधायक और RLD के पूर्व विधायक समेत 6 लोग दोषी करार, एक-एक महीने की सजा, 100 रुपये जुर्माना - BJP MLA sentenced to one month

BJP के विधायक योगेश धामा, RLD के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 1-1 माह की सजा और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है.

भाजपा विधायक को सजा.
भाजपा विधायक को सजा. (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2024, 5:13 PM IST

बागपत : BJP के विधायक योगेश धामा, RLD के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 1-1 माह की सजा और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. इन सभी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज था.

अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, RLD के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठिना, राजू तोमर सिरसली, जिवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश और सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन सभी को एक महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर सात दिन की सजा बढ़ाई जाएगी.

इन सभी के खिलाफ वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बिनौली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था. जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. इन सभी को दोषी करार देते ही कस्टडी में लिया गया. इस मामले में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं.

बागपत : BJP के विधायक योगेश धामा, RLD के पूर्व विधायक वीरपाल राठी समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 1-1 माह की सजा और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. इन सभी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज था.

अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, RLD के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठिना, राजू तोमर सिरसली, जिवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश और सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन सभी को एक महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर सात दिन की सजा बढ़ाई जाएगी.

इन सभी के खिलाफ वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बिनौली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था. जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. इन सभी को दोषी करार देते ही कस्टडी में लिया गया. इस मामले में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़ें :VIDEO: सब्जी खरीदने आई महिलाएं आपस में भिड़ीं, बाजार में खूब चले लात-घूंसे - Women Fight In Vegetable Market

यह भी पढ़ें :जमानत पर छूटते ही भाई ने बहन को मारी गोली, फिर सीधा पहुंचा थाने; बहन के ससुराल न जाने से था नाराज - Brother Killed Sister In Baghpat

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.