चित्तौड़गढ़ : पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्रवाई करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत किया गया था. न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने सुनवाई करते हुए पीठा अलग-अलग 6 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किए.
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार की ओर से 3 गैरसायलान को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर और दो गैरसायल भीलवाड़ा जिले के कारोई थाने पर और एक गैरसायल भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे.
इसे भी पढ़ें. बरसाती नाले को लेकर पेश हुई रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, कलेक्टर सहित इन्हें मिली अवमानना नोटिस - Rajasthan High Court
गैरसायल कीरखेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी जोगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह राजपूत, गांधीनगर चित्तौड़गढ़ निवासी हंसराज जटिया पुत्र प्रभुलाल जटिया व मीठारामजी का खेड़ा निवासी विशाल पुत्र नारायण सालवी को 15 दिवस के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में और राशमी निवासी रामलाल पुत्र भैरू लाल सालवी व नारायण लाल कीर पुत्र मांगीलाल कीर को 15 दिवस के लिए कारोई जिला भीलवाड़ा और राशमी निवासी माधुलाल पुत्र हरकिशन माली गंगापुर जिला भीलवाड़ा के लिए अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए. हमीरगढ़, कारोई व गंगापुर में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी गैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे.