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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम, विवादित प्रश्न-उत्तरों को लेकर किया जवाब तलब - Rajasthan High Court

Teacher Recruitment 2022, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम में विवादित प्रश्न-उत्तरों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. यहां जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 3, 2024, 5:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम के विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में दायर याचिका को एकलपीठ में गत 31 मई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में कमेटी बनाई जा चुकी है. ऐसे में पुनः कमेटी नहीं बनाई जा सकती. अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है.

पढ़ें : नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने NTA और केन्द्र सरकार से मांगा जवाब - NEET UG Results 2024

इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियों में पुनः कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न उत्तर की जांच की गई है और संशोधित परिणाम जारी किया गया है. अपीलार्थी के आरटीई कानून से जुड़े प्रश्नों सहित अन्य पूछे गए सवालों के जवाब सही थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें सही नहीं माना और एकलपीठ ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया. यदि अपीलार्थी के सवालों को सही माना जाता है तो इसका भर्ती में चयन हो जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से अपने सवालों में दिए जवाबों के समर्थन में मान्यता प्राप्त पुस्तकें भी पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम के विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में दायर याचिका को एकलपीठ में गत 31 मई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में कमेटी बनाई जा चुकी है. ऐसे में पुनः कमेटी नहीं बनाई जा सकती. अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है.

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इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियों में पुनः कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न उत्तर की जांच की गई है और संशोधित परिणाम जारी किया गया है. अपीलार्थी के आरटीई कानून से जुड़े प्रश्नों सहित अन्य पूछे गए सवालों के जवाब सही थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें सही नहीं माना और एकलपीठ ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया. यदि अपीलार्थी के सवालों को सही माना जाता है तो इसका भर्ती में चयन हो जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से अपने सवालों में दिए जवाबों के समर्थन में मान्यता प्राप्त पुस्तकें भी पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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