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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास - Bundi POCSO Court

बूंदी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसको 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

BUNDI POCSO COURT
छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2024, 2:32 PM IST

बूंदी. पॉक्सो न्यायालय बूंदी ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है. गेंडोली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना.

विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि गेंडोली थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने निर्णय सुनाया है. जिसके तहत न्यायाधीश सलीम बदर ने गेंडोली थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव निवासी आरोपी सुरेश पुत्र रामचरण बंजारा को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपए के हर्जाने से भी दंडित किया है.

पीड़िता की रिपोर्ट पर गेंडोली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना और उक्त सजा से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 7 गवाह और 10 दस्तावेज पेश किए.

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यह था मामला : गेंडोली थाने में पीड़िता ने अपने पिता के साथ जाकर 11 जून 2023 को रिपोर्ट दी थी कि सुरेश ने रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की थी. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की थी. उसके चिल्लाने पर उसका भाई आया तो आरोपी सुरेश मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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बूंदी. पॉक्सो न्यायालय बूंदी ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है. गेंडोली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना.

विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि गेंडोली थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने निर्णय सुनाया है. जिसके तहत न्यायाधीश सलीम बदर ने गेंडोली थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव निवासी आरोपी सुरेश पुत्र रामचरण बंजारा को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपए के हर्जाने से भी दंडित किया है.

पीड़िता की रिपोर्ट पर गेंडोली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना और उक्त सजा से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 7 गवाह और 10 दस्तावेज पेश किए.

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