बक्सरः नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को बक्सर में पास्को कोर्ट ने एक आरोपित को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश (वन) कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों के बहस के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया.
क्या है मामलाः विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 20 मई 2022 को राजपुर थाना क्षेत्र निवासी संजय राम के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. आरोपी नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. जब वह गर्भवती हो गई तो शादी करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद केस दर्ज कराया गया था.
सभी सजायें साथ साथ चलेंगीः मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया. एडीजे कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त संजय राम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई. एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया का जुर्माना वहीं दूसरे मामले में भी 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया जुर्माना के अलावा एक अन्य मामले में 1 साल सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजायें साथ साथ चलेंगी.
ट्रायल के दौरान नाबालिग किशोरी ने दी थी बच्चे को जन्मः विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि केस ट्रायल के समय ही पीड़िता नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था. कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपया रुपये पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश पारित किया.
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