मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट के पिता-पुत्र को 15 -15 साल की सजा सुनाई गई है. इन दोनो को गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था. इसमें एक अन्य आरोपी भी शामिल है. इसमें बाप बेटे समेत तीन को विशेष एनडीपीएस जज अमित कुमार ने 15-15 साल की कैद और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी.
मुजफ्फरपुर में गांजा तस्करों को सजा: विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने साक्ष्य पेश किया और गवाही दी. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बड़ाहट्टा निवासी सांगे शेर्पा, गायघाट के भरत नगर निवासी सिकंदर राय व उनके बेटे अवधेश कुमार को सजा सुनायी गयी.
तीन को 15-15 साल की कैद: तीन साल पहले छह मार्च को सिकंदर के दरवाजे पर ट्रक, कार व बाइक पर लोड 490 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. बेनीबाद ओपी के तत्कालीन अध्यक्ष रामविनय कुमार को सूचना मिली थी कि तस्कर सिकंदर के घर गांजा की बड़ी खेप लायी गयी है. गायघाट अंचल के तत्कालीन सीओ पवन कुमार के साथ पुलिस टीम ने छापेमारी की.
कितना गांजा हुआ था बरामद?: साढ़े चार बजे सुबह में पुलिस टीम की छापेमारी में सिकंदर के दरवाजे पर दस चक्के वाले ट्रक पर 86 बंडल में 430 किलोग्राम गांजा मिला था. खेप लेकर पश्चिम बंगाल से आए सांगे कार से भागने लगा. उसकी कार से 10 बंडल में 50 किलोग्राम गांजा मिला. ट्रक के बगल में खड़ी बाइक पर दो बंडल में 10 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया.
490 किलोग्राम गांजा की जब्ती सूची की गई थी तैयार: छापेमारी के दौरान ग्रामीण जुट गये. ग्रामीणों व मजिस्ट्रेट सीओ के सामने 490 किलोग्राम गांजा की जब्ती सूची बनायी गयी. छापेमारी के दौरान सिकंदर भाग निकला था. पुलिस की जांच में गांजा तस्करी में सिकंदर राय के पुत्र अवधेश की भी संलिप्तता सामने आयी. उसके खिलाफ भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी.
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