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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट 14 महीने के अंदर सुनाया फैसला - CASE OF KIDNAPPING RAPE OF MINOR

मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा और बीस हजार का जुर्माना

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पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 28, 2025, 10:52 PM IST

Updated : Jan 28, 2025, 10:57 PM IST

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई. कोर्ट की ओर से आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसे पर 20,000 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें की, 24 नवंबर 2022 को पीड़ित के परिजनों की ओर से तितावी थाना में मामला दर्ज कराया गया था कि ग्राम घनसैनी निवासी बंटी की ओर से उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. जिस पर एफआईआर दर्ज करके थाना तितावी पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की गई थी. वहीं पुलिस ने आरोपी बंटी को 3 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था. वहीं इस मामले में सभी सबूत और गवाहों की जांच पड़ताल कर 11 जनवरी 2023 में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था.

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के इस मामले में पैरवी के बाद और कोर्ट की ओर से सभी सबूतों और गवाहों को सुन लेने के बाद इस मामले में मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया की ओर से फैसला सुनाया गया है. जिसमें आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास सहित उसे पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में 3 साल की बच्ची से रेप, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई. कोर्ट की ओर से आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसे पर 20,000 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें की, 24 नवंबर 2022 को पीड़ित के परिजनों की ओर से तितावी थाना में मामला दर्ज कराया गया था कि ग्राम घनसैनी निवासी बंटी की ओर से उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. जिस पर एफआईआर दर्ज करके थाना तितावी पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की गई थी. वहीं पुलिस ने आरोपी बंटी को 3 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था. वहीं इस मामले में सभी सबूत और गवाहों की जांच पड़ताल कर 11 जनवरी 2023 में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था.

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के इस मामले में पैरवी के बाद और कोर्ट की ओर से सभी सबूतों और गवाहों को सुन लेने के बाद इस मामले में मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया की ओर से फैसला सुनाया गया है. जिसमें आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास सहित उसे पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है.

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Last Updated : Jan 28, 2025, 10:57 PM IST
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