हैदराबाद: सूचना की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कानून बनने से कुछ साल पहले का है. इस आंदोलन में सबसे पहला कदम 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) द्वारा उठाया गया था, जो राजस्थान से शुरू हुआ एक जन आंदोलन था. प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के नेतृत्व में एमकेएसएस, किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसने गांवों में सामाजिक लेखा परीक्षा की मांग की और अंततः प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया. संगठन ने सूचना के अधिकार की लड़ाई के लिए सीधी तकनीक 'जन सुनवाई' का इस्तेमाल किया.
एमकेएसएस द्वारा बोए गए बीज ने अंततः 1996 में राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (‘एनसीपीआरआई’) को जन्म दिया. इस अभियान ने एमकेएसएस के लिए एक सहायता समूह के रूप में काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार की वकालत की. प्रमुख मीडियाकर्मियों, नौकरशाहों और बार तथा न्यायपालिका के सदस्यों के नेतृत्व में, एनसीपीआरआई ने अन्य नागरिक समाज आंदोलनों और भारतीय प्रेस परिषद के साथ मिलकर भारत सरकार को सूचना के अधिकार विधेयक का मसौदा भेजा. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और तत्कालीन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत ने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 'प्रेस परिषद' राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1997 नाम दिया गया.
आरटीआई अधिनियम, 2005 की लंबी राह
सूचना के अधिकार पर एक केंद्रीय कानून पारित होने से पहले, कई राज्यों ने इस तरह के कानून पारित करने में अग्रणी भूमिका निभाई गई. तमिलनाडु 1997 में सूचना के अधिकार पर कानून पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना. केवल 7 धाराओं वाला एक छोटा कानून, तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम, 1997 ने रक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, मंत्रियों और राज्यपाल के बीच गोपनीय संचार जैसी कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण को छूट दी.
गोवा ने 1997 में सूचना के अधिकार पर एक कानून बनाया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिकार को लागू करने के लिए कई सरकारी विभागों को कार्यकारी आदेश जारी किए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने प्रगतिशील फैसलों के साथ, विशेष रूप से मतदाताओं के अधिकारों के संदर्भ में, इसमें योगदान दिया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करके चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था.
यह मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स [(2002) 5 एससीसी 294] का ऐतिहासिक फैसला आया. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उम्मीदवारों के बारे में जानने का मतदाताओं का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है. न्यायालय ने पुष्टि की कि चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, जिसमें उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का खुलासा करने की आवश्यकता शामिल है.
इस बीच, 2000 में संसद में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया. यह एनसीपीआरआई और पीसीआई द्वारा तैयार किए गए मसौदे का काफी कमजोर संस्करण था. इसने एनसीपीआरआई को इस मसौदे में संशोधन तैयार करने के लिए मजबूर किया, जिसे अंततः अब समाप्त हो चुकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के साथ साझा किया गया. अंततः 23 दिसंबर 2004 को यूपीए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार विधेयक संसद में पेश किया गया. इस मसौदे की भी आलोचना हुई - संसद में पेश किया गया संस्करण केवल केंद्र सरकार पर लागू था. एनसीपीआरआई और अन्य आंदोलनों के हस्तक्षेप के बाद, अधिनियम को राज्य सरकारों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों पर भी लागू किया गया और अंततः 12 अक्टूबर 2005 से यह कानून के रूप में प्रभावी हुआ.
समय-समय पर, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 का उपयोग किया है, जो स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि नागरिकों को जानने का अधिकार है. आरटीआई अधिनियम, 2005 इस अधिकार को व्यावहारिक प्रभाव देता है, और वह मार्ग स्थापित करता है जिसके माध्यम से नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं. अधिनियम दोनों शब्दों - 'सूचना' और 'सार्वजनिक प्राधिकरण' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है.
सूचना में किसी भी रूप में कोई भी सामग्री शामिल है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री शामिल है. इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी रूप से एक्सेस करने की अनुमति है. सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है कोई भी प्राधिकरण/निकाय और संस्था जो संविधान के तहत या किसी कानून या कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से स्थापित की गई है. इस शब्द में कोई भी निकाय या गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिसे सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से (या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निधियों के माध्यम से) वित्तपोषित किया जाता है.
आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि भ्रष्टाचार के उन हाई-प्रोफाइल मामलों से पता चलता है जिन्हें उजागर करने में इसने मदद की. मेधा पाटकर के नेतृत्व में नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भूमि स्वामित्व से संबंधित नियमों का गंभीर उल्लंघन शामिल था. यह रक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य प्राधिकरणों के साथ आरटीआई अनुरोध और शिकायतें दर्ज करके किया गया था. हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क नामक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा दायर आरटीआई अनुरोध ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में हुए गबन का भी पर्दाफाश किया.
हालांकि, इसके साथ ही, आरटीआई अधिनियम को कुछ झटके भी लगे हैं. 2019 में, अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार को यह तय करने का एकतरफा अधिकार दिया गया कि आरटीआई अनुरोधों पर असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं के खिलाफ अपील सुनने वाले सूचना आयुक्त कितने समय तक सेवा कर सकते हैं. इस संशोधन से पहले, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तय था. यह सूचना आयुक्तों के कार्यालयों की स्वतंत्रता का सीधा अपमान था.
हाल ही में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (‘डीपीडीपी अधिनियम’) के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में बदलाव किए गए. आरटीआई अधिनियम में अपवादों का अपना हिस्सा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित कारणों से कुछ सूचनाओं को गोपनीय रखने की अनुमति देता है. आरटीआई अधिनियम सरकार द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को भी प्रतिबंधित करता है, जब तक कि कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित न हो. डीपीडीपी अधिनियम ने इस योग्य निषेध को पूर्ण निषेध में संशोधित कर दिया है. एनसीपीआरआई सहित आरटीआई कार्यकर्ताओं को डर है कि व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर इस कठोर प्रतिबंध का उपयोग सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा खुलासा करने से इनकार करने और जवाबदेही से बचने के लिए किया जा सकता है.
आगे क्या होने वाला है
आरटीआई अधिनियम के पंख कुछ विधायी हस्तक्षेपों के माध्यम से काटे जाने के बावजूद, कानून की सफलताए काफी आश्चर्यजनक रही हैं. यह निम्न-स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के साथ-साथ उच्च-स्तरीय घोटालों का पर्दाफाश करने में भी प्रभावी रहा है. आरटीआई अधिनियम नागरिकों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है, और जब इसका सही उपयोग किया जाता है, तो यह शासन में बहुत जरूरी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है. उम्मीद है कि आरटीआई अधिनियम और मजबूत होगा, और भारत में सुशासन को बढ़ावा देगा.