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इन महिला वर्कर्स को मिलेगी पेंशन, मेटरनिटी और सिक लीव, नारीवादी कार्यकर्ता भड़के

बेल्जियम ने नया कानून लागू किया है. इसके तहत सेक्स वर्कर्स को यूरोपीय राष्ट्र के सभी अन्य कर्मचारियों के बराबर अधिकार मिलेंगे.

इन महिला वर्कर्स को मिलेगी पेंशन
इन महिला वर्कर्स को मिलेगी पेंशन (सांकेतिक चित्र)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 2, 2024, 4:26 PM IST

ब्रुसेल्स: बेल्जियम की सेक्स वर्कर्स को अब सिक लीव, मैटरनिटी लीव और पेंशन का अधिकार मिलेगा. रविवार को लागू हुआ एक नया कानून बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को यूरोपीय राष्ट्र के सभी अन्य कर्मचारियों के बराबर लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सेक्सुअल पार्टनर्स से इनकार करने पर उनका न तो शोषण किया जाए और न ही उन्हें नौकरी से निकाला जाए.

इससे पहले 2022 में बेल्जियम ने सेक्स वर्क को अपराध की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया था. द गार्जियन के अनुसार देश में सेक्स वर्कर्स को गर्भावस्था के तुरंत बाद काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. उनके साथ रेप, मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था.

अन्य कर्मचारी के समान लाभ
हालांकि, अब 1 दिसंबर को कानून लागू होने के बाद सेक्स वर्कर्स को बेल्जियम के किसी भी अन्य कर्मचारी के समान लाभ मिलेंगे. कानून आने के बाद नियोक्ता को सेक्स वर्कर के परिसर में पैनिक बटन, साफ लिनन, शॉवर और कंडोम उपलब्ध करना होगा.

नारीवादी कार्यकर्ताओं ने की आलोचना
हालांकि, कई संगठनों और नारीवादी कार्यकर्ताओं ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एक ऐसे पेशे को सामान्य बनाता है, जो हमेशा हिंसक होता है. बता दें कि इस कानून की मांग 2022 में उस समय शुरू हुई थी, जब बेल्जियम में सेक्स वर्क को अपराध से बाहर किया गया था.

सेक्स वर्कर्स यूनियन कानून पर क्या कहा?
बेल्जियम के सेक्स वर्कर्स यूनियन ने कानून को सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कानूनी भेदभाव को समाप्त करने वाला एक बड़ा कदम बताया है. लेकिन इसने कहा कि नियमों का इस्तेमाल सेक्स वर्क को कम करने या खत्म करने के लिए किया जा सकता है.

यूनियन ने आगे कहा कि हम पहले से ही कुछ नगरपालिकाओं को सुरक्षा और स्वच्छता शब्दों के पीछे छिपकर बहुत सख्त स्थानीय नियम लागू करते हुए देख चुके हैं, जो उनके क्षेत्र में सेक्स वर्क को लगभग असंभव बना देते हैं.

बेल्जियम ने वेश्यावृत्ति को अपराध मुक्त किया
इस कानून के लागू होते ही बेल्जियम उनदेशों में शामिल हो गया है, जिसने वेश्यावृत्ति को अपराध से मुक्त कर दिया है. इससे पहले न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और अमेरिका में नेवादा राज्य और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इस क्राइम कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- जानें कौन हैं वे 'त्रिमूर्ति', ट्रंप की कैबिनेट में प्रमुख पदों पर मिली जगह? हिंदू धर्म को लेकर रहे हैं मुखर

ब्रुसेल्स: बेल्जियम की सेक्स वर्कर्स को अब सिक लीव, मैटरनिटी लीव और पेंशन का अधिकार मिलेगा. रविवार को लागू हुआ एक नया कानून बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को यूरोपीय राष्ट्र के सभी अन्य कर्मचारियों के बराबर लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सेक्सुअल पार्टनर्स से इनकार करने पर उनका न तो शोषण किया जाए और न ही उन्हें नौकरी से निकाला जाए.

इससे पहले 2022 में बेल्जियम ने सेक्स वर्क को अपराध की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया था. द गार्जियन के अनुसार देश में सेक्स वर्कर्स को गर्भावस्था के तुरंत बाद काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. उनके साथ रेप, मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था.

अन्य कर्मचारी के समान लाभ
हालांकि, अब 1 दिसंबर को कानून लागू होने के बाद सेक्स वर्कर्स को बेल्जियम के किसी भी अन्य कर्मचारी के समान लाभ मिलेंगे. कानून आने के बाद नियोक्ता को सेक्स वर्कर के परिसर में पैनिक बटन, साफ लिनन, शॉवर और कंडोम उपलब्ध करना होगा.

नारीवादी कार्यकर्ताओं ने की आलोचना
हालांकि, कई संगठनों और नारीवादी कार्यकर्ताओं ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एक ऐसे पेशे को सामान्य बनाता है, जो हमेशा हिंसक होता है. बता दें कि इस कानून की मांग 2022 में उस समय शुरू हुई थी, जब बेल्जियम में सेक्स वर्क को अपराध से बाहर किया गया था.

सेक्स वर्कर्स यूनियन कानून पर क्या कहा?
बेल्जियम के सेक्स वर्कर्स यूनियन ने कानून को सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कानूनी भेदभाव को समाप्त करने वाला एक बड़ा कदम बताया है. लेकिन इसने कहा कि नियमों का इस्तेमाल सेक्स वर्क को कम करने या खत्म करने के लिए किया जा सकता है.

यूनियन ने आगे कहा कि हम पहले से ही कुछ नगरपालिकाओं को सुरक्षा और स्वच्छता शब्दों के पीछे छिपकर बहुत सख्त स्थानीय नियम लागू करते हुए देख चुके हैं, जो उनके क्षेत्र में सेक्स वर्क को लगभग असंभव बना देते हैं.

बेल्जियम ने वेश्यावृत्ति को अपराध मुक्त किया
इस कानून के लागू होते ही बेल्जियम उनदेशों में शामिल हो गया है, जिसने वेश्यावृत्ति को अपराध से मुक्त कर दिया है. इससे पहले न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और अमेरिका में नेवादा राज्य और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इस क्राइम कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है.

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