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न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

pakistan Supreme Court, जस्टिस याह्या अफरीदी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जरदारी ने की.

Supreme Court Justice Yahya Afridi
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश याह्या अफरीदी (IANS)
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By IANS

Published : Oct 23, 2024, 8:40 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई.

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग ने कहा कि यह नियुक्ति तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए है और 26 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी. बयान में कहा गया है, "यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 175 ए(3), 177 और 179 के तहत की गई है." साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संसदीय समिति द्वारा नामांकन के बाद राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सिफारिश भेजे जाने के बाद हुई.

बता दें कि पूर्व में पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर पदोन्नत किया जाता था. हालांकि, रविवार को देश की संसद द्वारा किए गए एक संवैधानिक संशोधन ने संसदीय समिति को इस पद के लिए शीर्ष अदालत के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक को चुनने का अधिकार दे दिया. उल्लेखनीय है कि 59 वर्षीय अफरीदी ने 1990 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और देश के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2018 में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में खेला होबे ! शेख हसीना का त्याग-पत्र गायब, राष्ट्रपति पर छात्रों का फूटा गुस्सा

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई.

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग ने कहा कि यह नियुक्ति तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए है और 26 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी. बयान में कहा गया है, "यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 175 ए(3), 177 और 179 के तहत की गई है." साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संसदीय समिति द्वारा नामांकन के बाद राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सिफारिश भेजे जाने के बाद हुई.

बता दें कि पूर्व में पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर पदोन्नत किया जाता था. हालांकि, रविवार को देश की संसद द्वारा किए गए एक संवैधानिक संशोधन ने संसदीय समिति को इस पद के लिए शीर्ष अदालत के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक को चुनने का अधिकार दे दिया. उल्लेखनीय है कि 59 वर्षीय अफरीदी ने 1990 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और देश के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2018 में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

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