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चुनाव से पहले इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ूी राहत, PTI के ये नेता लड़ सकेंगे चुनाव - पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संकटग्रस्त पार्टी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके अध्यक्ष परवेज इलाही और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को 8 फरवरी का आम चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. पढ़ें पूरी खबर...

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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
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By PTI

Published : Jan 27, 2024, 5:01 PM IST

इस्लामाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसके अध्यक्ष परवेज इलाही और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ दायर इलाही की अपील पर सुनवाई की.

शीर्ष अदालत ने पीटीआई के अन्य नेताओं उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद और शौकत बसरा को भी आगामी आम चुनाव लड़ने की अनुमति दी. बता दें, चुनावों से पहले संकटग्रस्त खान और उनकी पीटीआई को एक के बाद एक झटका लगा है, जब चुनाव आयोग ने उसका प्रतिष्ठित क्रिकेट बल्ला चुनाव चिन्ह छीन लिया और 71 वर्षीय खान और कई शीर्ष नेताओं के नामांकन पत्रों को कई आधारों पर खारिज कर दिया. पैनल ने दलीलें सुनने के बाद इलाही के नामांकन पत्र को खारिज करने के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें अपने गृह प्रांत (पीपी-32) में पंजाब विधानसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी.

अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को इलाही को एक चुनाव चिन्ह आवंटित करने और इसे मतपत्रों में शामिल करने का भी निर्देश दिया. पंजाब के दो बार पूर्व मुख्यमंत्री इलाही ने आम चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया था. उन्होंने इसे चुनाव न्यायाधिकरण में चुनौती दी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी. बाद में, उन्होंने इसके खिलाफ एलएचसी में याचिका दायर की, जिसने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इससे पहले, उन्होंने राष्ट्रीय असेंबली सीट एनए-64 और पीपी-32 के लिए अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं.

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इस्लामाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसके अध्यक्ष परवेज इलाही और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ दायर इलाही की अपील पर सुनवाई की.

शीर्ष अदालत ने पीटीआई के अन्य नेताओं उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद और शौकत बसरा को भी आगामी आम चुनाव लड़ने की अनुमति दी. बता दें, चुनावों से पहले संकटग्रस्त खान और उनकी पीटीआई को एक के बाद एक झटका लगा है, जब चुनाव आयोग ने उसका प्रतिष्ठित क्रिकेट बल्ला चुनाव चिन्ह छीन लिया और 71 वर्षीय खान और कई शीर्ष नेताओं के नामांकन पत्रों को कई आधारों पर खारिज कर दिया. पैनल ने दलीलें सुनने के बाद इलाही के नामांकन पत्र को खारिज करने के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें अपने गृह प्रांत (पीपी-32) में पंजाब विधानसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी.

अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को इलाही को एक चुनाव चिन्ह आवंटित करने और इसे मतपत्रों में शामिल करने का भी निर्देश दिया. पंजाब के दो बार पूर्व मुख्यमंत्री इलाही ने आम चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया था. उन्होंने इसे चुनाव न्यायाधिकरण में चुनौती दी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी. बाद में, उन्होंने इसके खिलाफ एलएचसी में याचिका दायर की, जिसने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इससे पहले, उन्होंने राष्ट्रीय असेंबली सीट एनए-64 और पीपी-32 के लिए अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं.

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