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'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक, करण जौहर ने जताई थी आपत्ति - Karan Johar

Shadi Ke Director Karan Our Johar: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. दरअसल इस फिल्म को लेकर करण जौहर ने अपना नाम बदनाम करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Karan Johar
करण जौहर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 13, 2024, 10:19 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने फिल्म में बिना इजाजत उनके नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस रिजय चागला के समक्ष गुरुवार को हुई सुनवाई में छागला ने यह फैसला सुनाया. करण जौहर की ओर से सीनियर एडवोकेट जल अंध्यरुजीना ने दलीलें दीं. इस अवसर पर डीएसके लीगल के अधिवक्ता पराग कंधार, अधिवक्ता रशमीन खांडेका, अधिवक्ता चंद्रिमा मित्रा, अधिवक्ता प्रणिता साबू, अधिवक्ता अनाहिता वर्मा मौजूद थे. न्यायमूर्ति छागला ने मेकर्स को फिल्म के टाइटल या विज्ञापनों में करण जौहर के नाम का पूरा या आंशिक यूज करने पर रोक लगा दी.

बॉम्बे हाई कोर्ट से करण जौहर को राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने फिल्म में उनके नाम के बिना परमिशन इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस रिजय चागला के समक्ष गुरुवार को हुई सुनवाई में छागला ने यह फैसला सुनाया. इस अवसर पर डीएसके लीगल के एडवोकेट पराग कंधार, रशमीन खांडेका, चंद्रिमा मित्रा, प्रणिता साबू, अनाहिता वर्मा उपस्थित थे. न्यायमूर्ति चागला ने मेकर्स को फिल्म के टाइटल या विज्ञापनों में करण जौहर के नाम का पूरा या आंशिक उपयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

नहीं होगा करण जौहर के नाम का इस्तेमाल

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि फिल्म के प्रमोशन या किसी भी तरह से करण जौहर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट की राय थी कि जिन लोगों ने यह फिल्म बनाई है, वे करण जौहर की तरह ही फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्रांड का महत्व पता है. जौहर के वकीलों ने इस समय मद्रास हाई कोर्ट के शिवाजीराव गायकवाड़ के फैसले का हवाला दिया. उन्होंने एक्टर अनिल कपूर और पूर्व मंत्री अरुण जेटली के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी जिक्र किया.

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बॉम्बे हाई कोर्ट से करण जौहर को राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने फिल्म में उनके नाम के बिना परमिशन इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस रिजय चागला के समक्ष गुरुवार को हुई सुनवाई में छागला ने यह फैसला सुनाया. इस अवसर पर डीएसके लीगल के एडवोकेट पराग कंधार, रशमीन खांडेका, चंद्रिमा मित्रा, प्रणिता साबू, अनाहिता वर्मा उपस्थित थे. न्यायमूर्ति चागला ने मेकर्स को फिल्म के टाइटल या विज्ञापनों में करण जौहर के नाम का पूरा या आंशिक उपयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

नहीं होगा करण जौहर के नाम का इस्तेमाल

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि फिल्म के प्रमोशन या किसी भी तरह से करण जौहर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट की राय थी कि जिन लोगों ने यह फिल्म बनाई है, वे करण जौहर की तरह ही फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्रांड का महत्व पता है. जौहर के वकीलों ने इस समय मद्रास हाई कोर्ट के शिवाजीराव गायकवाड़ के फैसले का हवाला दिया. उन्होंने एक्टर अनिल कपूर और पूर्व मंत्री अरुण जेटली के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी जिक्र किया.

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