मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स को पीड़ित उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'फैन' से गाना 'जबरा फैन' हटा दिया गया है.
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या एक 'टीजर', जिसे किसी फिल्म की रिलीज से पहले प्रसारित किया जाता है, एक कॉनट्रैक्चुअल का काम करेगा और क्या फिल्म में प्रमोशनल ट्रेलर के कंटेट को न दिखाना एक अनुचित व्यापार प्रथा थी. मामले में विस्तृत फैसला आज दिन में अपलोड किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने यशराज फिल्म्स द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है.
मामले में शिकायतकर्ता आफरीन फातिमा जैदी ने 'जबरा फैन' गाने के प्रोमो देखने के बाद अपने परिवार के साथ फिल्म 'फैन' देखी. हालांकि, वह निराश थी कि गाने के प्रोमो में जो दिखाया गया था वो फिल्म में गायब था. उसने गाने के बहिष्कार के बारे में अस्वीकरण के साथ प्रोमो प्रसारित करने के लिए मुआवजे और निर्देश की मांग की.
प्रोडक्शन हाउस ने तर्क दिया कि फातिमा जैदी कंज्यूमर नहीं थे और फिल्म की रिलीज से पहले गाने की अनुपस्थिति का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया था. जैदी की याचिका जिला उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दी, हालांकि महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने 2017 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया. आयोग ने वाईआरएफ को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये के साथ-साथ मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया.