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रेणुका स्वामी मर्डर केस: फिर बढ़ी एक्टर दर्शन की न्यायिक हिरासत, जज ने अधिकारियों को दिया ये आदेश - Actor Darshan

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Sep 17, 2024, 5:12 PM IST

Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर मामले में आरोपी दर्शन और उसके सहायक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. इसे 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है इसके चलते दर्शन को 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा. यह आदेश 24वीं एसीएमएम कोर्ट द्वारा पारित किया गया.

Actor Darshan
एक्टर दर्शन (ETV Bharat)

बेंगलुरु: रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी दर्शन और उसके सहयोगियों की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है. 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने आज दर्शन समेत 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. जैसे ही आज न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हुई, सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए. पुलिस के वकील ने टेक्निकल सबूत और सीएफएसएल रिपोर्ट एक लिफाफे में सौंपी.

जानें कब के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत

जज ने जेल अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की और दर्शन को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से उनको मिलने की इजाजत देने को कहा. साथ ही जरूरी सामान भी देने का निर्देश दिया जिसके बाद सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. जज ने मामले के 10वें आरोपी विनय द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को एडिशनल सबूत जुटाने के लिए एफएसएल को भेजने की मांगी गई अनुमति पर सहमति जताई. 12 सितंबर को बेल्लारी सेंट्रल जेल में दर्शन से उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी और एक वकील ने मुलाकात की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दर्शन के वकील सुनील ने कहा- हमने चार्जशीट के बारे में बात की. हमने किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं की.

रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच अपने आखिरी चरण में है, इस मामले में पुलिस ने 3,991 पन्नों की चार्जशीट हाल ही में दायर की थी. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि 3,991 पन्नों की चार्जशीट में सात खंड और 10 फाइलें शामिल हैं, जिन्हें 24वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस के बयान में कहा गया है कि सभी सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार की गई है.

दरअसल परप्पना अग्रहारा में बंद आरोपी दर्शन को दिए गए वीआईपी ट्रीटमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद बेंगलुरु की 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी दर्शन को बेल्लारी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था वहीं अन्य आरोपियों को बेलगावी, धारवाड़, मैसूर और शिवमोग्गा समेत अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया गया. कुछ आरोपियों को परप्पना अग्रहारा जेल में ही रखा गया.

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बेंगलुरु: रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी दर्शन और उसके सहयोगियों की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है. 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने आज दर्शन समेत 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. जैसे ही आज न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हुई, सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए. पुलिस के वकील ने टेक्निकल सबूत और सीएफएसएल रिपोर्ट एक लिफाफे में सौंपी.

जानें कब के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत

जज ने जेल अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की और दर्शन को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से उनको मिलने की इजाजत देने को कहा. साथ ही जरूरी सामान भी देने का निर्देश दिया जिसके बाद सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. जज ने मामले के 10वें आरोपी विनय द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को एडिशनल सबूत जुटाने के लिए एफएसएल को भेजने की मांगी गई अनुमति पर सहमति जताई. 12 सितंबर को बेल्लारी सेंट्रल जेल में दर्शन से उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी और एक वकील ने मुलाकात की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दर्शन के वकील सुनील ने कहा- हमने चार्जशीट के बारे में बात की. हमने किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं की.

रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच अपने आखिरी चरण में है, इस मामले में पुलिस ने 3,991 पन्नों की चार्जशीट हाल ही में दायर की थी. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि 3,991 पन्नों की चार्जशीट में सात खंड और 10 फाइलें शामिल हैं, जिन्हें 24वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस के बयान में कहा गया है कि सभी सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार की गई है.

दरअसल परप्पना अग्रहारा में बंद आरोपी दर्शन को दिए गए वीआईपी ट्रीटमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद बेंगलुरु की 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी दर्शन को बेल्लारी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था वहीं अन्य आरोपियों को बेलगावी, धारवाड़, मैसूर और शिवमोग्गा समेत अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया गया. कुछ आरोपियों को परप्पना अग्रहारा जेल में ही रखा गया.

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