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नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर के तोड़फोड़ का मामला, एक्टर के एक्शन के बाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Nagarjuna

Nagarjuna N Convention Center: साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के रंगारेड्डी जिले में स्थित एन कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया था. इस बाबत एक्टर ने एक पोस्ट शेयर कर अपना दुख जाहिर किया था. अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

Nagarjuna
नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Aug 24, 2024, 3:08 PM IST

हैदराबाद : मास स्टार नागार्जुन पर हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) ने बड़ा एक्शन लिया है. हाइड्रा ने नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला दिया है. नागार्जुन का यह एन-कन्वेंशन सेंटर रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास बना हुआ था. जहां यह कन्वेंशन सेंटर बना हुआ था यह जमीन एफटीएल जोन के अंतर्गत आती है. आज शनिवार को हाइड्रा और पुलिस ने मिलकर नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर को ढा दिया है. अब इस पूरे मामले पर खुद एक्टर नागार्जुन का रिएक्शन आया था. अब एक्टर के एक्शन के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी. विनोदकुमार ने नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर पर हुई तो़ड़फोड़ की जांच की. कोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने के लिए फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किया है.

नागार्जुन को हुआ दुख

नागार्जुन ने अपने कन्वेंशन सेंटर को तोड़े जाने पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 'स्टे ऑर्डर और कोर्ट केस होने के बाद भी एन-कन्वेंशन सेंटर को तोड़ दिया है, इससे बहुत दुख हुआ, मैंने अपना मान बचाने के लिए यह बयान जारी किया है, क्योंकि हमने कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है, यह जमीन एक पट्टा भूमि है और इसमें तालाब योजना की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं किया है, निजी भूमि के अंदर निर्मित भवन के संबंध में, बिना किसी जानकारी और नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया, आज आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर एन कन्वेंशन को तोड़ दिया गया है, हमें किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है, एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, जिस कोर्ट में मामला लंबित है, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही इसे तोड़ देता, इसे मैं खुद का अतिक्रमण समझ रहा हूं, मैं इस कार्य को आज रिकॉर्ड कर रहा हैं कि कैसे बिना नोटिस और जानकारी के गलत काम किया गया है, हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे.'

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 12 जुलाई, 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) का गठन किया था. इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की निगरानी करना, सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, झीलों और तालाबों पर अतिक्रमण रोकना और अवैध निर्माण को खत्म करना है.

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इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी. विनोदकुमार ने नागार्जुन के एन-कन्वेंशन सेंटर पर हुई तो़ड़फोड़ की जांच की. कोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने के लिए फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किया है.

नागार्जुन को हुआ दुख

नागार्जुन ने अपने कन्वेंशन सेंटर को तोड़े जाने पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 'स्टे ऑर्डर और कोर्ट केस होने के बाद भी एन-कन्वेंशन सेंटर को तोड़ दिया है, इससे बहुत दुख हुआ, मैंने अपना मान बचाने के लिए यह बयान जारी किया है, क्योंकि हमने कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है, यह जमीन एक पट्टा भूमि है और इसमें तालाब योजना की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं किया है, निजी भूमि के अंदर निर्मित भवन के संबंध में, बिना किसी जानकारी और नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया, आज आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर एन कन्वेंशन को तोड़ दिया गया है, हमें किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है, एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, जिस कोर्ट में मामला लंबित है, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही इसे तोड़ देता, इसे मैं खुद का अतिक्रमण समझ रहा हूं, मैं इस कार्य को आज रिकॉर्ड कर रहा हैं कि कैसे बिना नोटिस और जानकारी के गलत काम किया गया है, हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे.'

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 12 जुलाई, 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) का गठन किया था. इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की निगरानी करना, सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, झीलों और तालाबों पर अतिक्रमण रोकना और अवैध निर्माण को खत्म करना है.

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