पटना: बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2024- 25 में बिहार के 23010 गरीब बच्चे मुफ्त में निजी विद्यालयों में पढ़ेंगे. बिहार सरकार की प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 12 (1)(c) के तहत प्रस्विकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 परसेंट अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के संदर्भ में शिक्षा विभाग में आज 3 जुलाई को बैठक हुई.
27220 आवेदन हुए प्राप्त: प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बताया है कि ऑनलाइन नामांकन के संदर्भ में राज्य स्तरीय निर्मित ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से जिलों द्वारा रेंडमाइजेशन किया गया है. इसमें राज्य स्तर पर ज्ञानदीप पोर्टल पर कल 27220 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें विभाग द्वारा 23010 बच्चों का संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए अनुशंसा किया गया है. शेष बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया अगले चरण में की जाएगी और जिन बच्चों का संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए अनुशंसा किया गया है उनके अभिभावक के मोबाइल नंबर पर विभाग की ओर से सूचना भेजी जा रही है.
आवेदन के लिए इन बातों का रखें खयाल: प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावक अपने सभी आवश्यक कागजात की मूल प्रति के साथ संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन करेंगे. विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जांच किए जाने के बाद आवेदन पत्र के सत्यापन के लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा विद्यालय और निरीक्षक को अग्रसरित करेंगे.
यहां मिलेगी पूरी जानकारी: संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सत्यापन के पक्ष प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है. यदि किसी आप भिभावक अथवा विद्यालय के प्राचार्य को संबंध में कोई शिकायत करनी है तो विभाग स्तर पर संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर 14417 पर कॉल कर सकते हैं. यदि किसी अभिभावक अथवा विद्यालय प्राचार्य को संबंध में कोई फीडबैक देना है तो rtebiharhelp@gmail.com पर दे सकते हैं.