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अकाउंट से पैसे निकालने पर लगेगा टैक्स, जानें बचाने के तरीके... - Bank Account Tax Rules - BANK ACCOUNT TAX RULES

Bank Account Tax Rules- चाहे आप सीधे बैंक जाकर पैसे निकालें या ATM से पैसे निकालें, हमें कुछ नियम याद रखने होंगे. कैश निकालने की सीमा के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको कैश निकालने के सीमा के बारे में नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए है. पढ़ें पूरी खबर...

Bank Account Tax Rules
(प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 18, 2024, 6:00 AM IST

नई दिल्ली: बैंक या एटीएम से पैसे निकालते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए. अगर आप कहीं से भी पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर आप चार्ज नहीं चाहते हैं तो आपको नियम पता होने चाहिए. बैंक से सीधे पैसे निकालने के लिए या फिर एटीएम से पैसे निकालने की सीमा के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए. आज हम इस खबर में जानेंगे कि बैंक से पैसे निकालने की क्या सीमा है और कितना चार्ज देना पड़ सकता है.

इन पर लगेगा टीडीएस
कई लोगों को लगता है कि बैंक से सीधे पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता. दरअसल बैंक ऐसी कोई मुफ्त सेवा नहीं देते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगता है. बैंक से सीधे पैसे निकालने के मामले में जो लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं, उन्हें कुछ खास लाभ मिलते हैं.

आयकर अधिनियम की धारा 194एन के अनुसार, अगर किसी वित्तीय वर्ष में खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो सभी लेन-देन पर टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) लगेगा. यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार तीन साल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. जो लोग ITR दाखिल नहीं करते हैं. उन्हें बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों से 20 लाख रुपये से अधिक की पैसे निकालने पर TDS देना होगा.

नियमित ITR दाखिल करने वालों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये तक की नकद निकासी करने पर भी TDS देने की आवश्यकता नहीं है. अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निकाली गई राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो 2 फीसदी TDS लगता है. जिन लोगों ने पिछले तीन वर्षों से ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने पर 2 फीसदी TDS देना होगा. 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसदी TDS देना होगा.

एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज
एटीएम से नकद निकासी पर भी शुल्क लगाया जाता है. 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्क बढ़ा दिया गया है. पहले सीमा से अधिक प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का शुल्क लगता था. अब यह राशि बढ़कर 21 रुपये हो गई है. जिस बैंक में हमारा खाता है, उसके एटीएम से हम प्रति माह पांच बार निशुल्क पैसे निकाल सकते हैं. अन्य बैंकों के ATM से हर महीने तीन बार मुफ्त में पैसे निकाले जा सकते हैं. लेकिन हम देश के मेट्रो शहरों में स्थित बैंक के अपने ATM से महीने में सिर्फ तीन बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं. अगर हम इन नियमों को याद रखें तो हम कई तरह के चार्ज से बच सकते हैं. इससे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं.

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नई दिल्ली: बैंक या एटीएम से पैसे निकालते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए. अगर आप कहीं से भी पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर आप चार्ज नहीं चाहते हैं तो आपको नियम पता होने चाहिए. बैंक से सीधे पैसे निकालने के लिए या फिर एटीएम से पैसे निकालने की सीमा के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए. आज हम इस खबर में जानेंगे कि बैंक से पैसे निकालने की क्या सीमा है और कितना चार्ज देना पड़ सकता है.

इन पर लगेगा टीडीएस
कई लोगों को लगता है कि बैंक से सीधे पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता. दरअसल बैंक ऐसी कोई मुफ्त सेवा नहीं देते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगता है. बैंक से सीधे पैसे निकालने के मामले में जो लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं, उन्हें कुछ खास लाभ मिलते हैं.

आयकर अधिनियम की धारा 194एन के अनुसार, अगर किसी वित्तीय वर्ष में खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो सभी लेन-देन पर टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) लगेगा. यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार तीन साल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. जो लोग ITR दाखिल नहीं करते हैं. उन्हें बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों से 20 लाख रुपये से अधिक की पैसे निकालने पर TDS देना होगा.

नियमित ITR दाखिल करने वालों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये तक की नकद निकासी करने पर भी TDS देने की आवश्यकता नहीं है. अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निकाली गई राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो 2 फीसदी TDS लगता है. जिन लोगों ने पिछले तीन वर्षों से ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने पर 2 फीसदी TDS देना होगा. 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसदी TDS देना होगा.

एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज
एटीएम से नकद निकासी पर भी शुल्क लगाया जाता है. 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्क बढ़ा दिया गया है. पहले सीमा से अधिक प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का शुल्क लगता था. अब यह राशि बढ़कर 21 रुपये हो गई है. जिस बैंक में हमारा खाता है, उसके एटीएम से हम प्रति माह पांच बार निशुल्क पैसे निकाल सकते हैं. अन्य बैंकों के ATM से हर महीने तीन बार मुफ्त में पैसे निकाले जा सकते हैं. लेकिन हम देश के मेट्रो शहरों में स्थित बैंक के अपने ATM से महीने में सिर्फ तीन बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं. अगर हम इन नियमों को याद रखें तो हम कई तरह के चार्ज से बच सकते हैं. इससे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं.

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