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सेविंग अकाउंट में रखते हैं पैसा तो जान लें नियम कायदा, आप भी न आ जाएं इनकम टैक्स के रडार पर - Saving account income tax limit

क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में भी पैसा जमा करने की एक तय सीमा होती है? ये लिमिट क्रॉस करने पर आप इनकम टैक्स के रडार पर आ जाते हैं. ऐसे में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते वक्त भी आपको कई गलतियों से बचना चाहिए वरना आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं...

DEPOSIT LIMIT ON SAVINGS ACCOUNT
सेविंग अकाउंट को लेकर न करें ये गलती (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 20, 2024, 7:02 AM IST

Updated : Jul 20, 2024, 8:33 AM IST

सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर भी इनकम टैक्स के नियम हैं. दरअसल, एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रु का कैश जमा किया जा सकता है. 10 लाख रु सेविंग अकाउंट की सेफ लिमिट कही जा सकती है. इससे ज्यादा पैसा अगर आप जमा करते हैं, तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजरों में आ जाते हैं. ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जो आगे हम आपको बता रहे हैं.

सेविंग अकाउंट को लेकर ये बात न भूलें

यूं तो सेविंग्‍स अकाउंट में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं. इसे लेकर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन रकम जमा करने को लेकर लिमिट तय है. ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंक में 50 रुपए या इससे ज्‍यादा कैश जमा कराने जाते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर भी देना होता है. आमतौर पर सेविंग अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रु तक जमा किए जा सकते हैं. लेकिन आप इतनी बड़ी रकम बार-बार जमा नहीं करते हैं तो आप एक दिन में ढाई लाख रु तक सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं. लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं. इससे ज्यादा राशि जमा होने पर बैंकों को ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है.

इनकम टैक्स विभाग कर सकता है कार्रवाई

बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देते ही आप विभाग के रडार पर होते हैं. अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा हुआ है, तो आपको उसका सोर्स बताना होता है. शुरुआत में इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड व आईटी रिटर्न से ये जानकारी जुटा लेता है. पर संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर विभाग संबंधित व्यक्ति से आय का ब्यौरा मांग सकता है या सीधे कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में जमा रकम पर भारी टैक्स लग सकता है. अगर व्‍यक्ति सही इनकम सोर्स नहीं बता पाता तो जमा राशि पर 60 प्रतिशत टैक्‍स, 25 प्रतिशत सरचार्ज, और 4 प्रतिशत सेस लग यानी 89 प्रतिशत का फाइन लग सकता है.

क्या मैं 10 लाख से ज्यादा का लेने देन नहीं कर सकता?

खाते में कैश जमा करने की सेफ लिमिट 10 लाख रु कही जा सकती है. लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप 10 लाख से ज्‍यादा अपने सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते. अगर आपके पास सही इनकम प्रूफ है, तो आप 10 लाख या उससे ज्यादा भी अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर सकते हैं. हालांकि, सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा धनराशि भी टैक्स के दायरे में आ सकती है.

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सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं?

सेविंग्‍स अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है. आप 1 रु से लेकर अपने अकाउंट में करोड़ों रु तक रख सकते हैं. हालांकि, इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स स्लैब से ज्यादा राशि रखने पर निश्चित ही आपको उस राशि के अनुरूप टैक्स देना होगा. ऐसी स्थिति में आप सेविंग्‍स अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने की जगह म्युच्युल फंड्स, एलआईसी व विभिन्न योजनाओं में निवेश कर टैक्स से राहत पा सकते हैं और सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर भी इनकम टैक्स के नियम हैं. दरअसल, एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रु का कैश जमा किया जा सकता है. 10 लाख रु सेविंग अकाउंट की सेफ लिमिट कही जा सकती है. इससे ज्यादा पैसा अगर आप जमा करते हैं, तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजरों में आ जाते हैं. ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जो आगे हम आपको बता रहे हैं.

सेविंग अकाउंट को लेकर ये बात न भूलें

यूं तो सेविंग्‍स अकाउंट में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं. इसे लेकर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन रकम जमा करने को लेकर लिमिट तय है. ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंक में 50 रुपए या इससे ज्‍यादा कैश जमा कराने जाते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर भी देना होता है. आमतौर पर सेविंग अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रु तक जमा किए जा सकते हैं. लेकिन आप इतनी बड़ी रकम बार-बार जमा नहीं करते हैं तो आप एक दिन में ढाई लाख रु तक सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं. लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं. इससे ज्यादा राशि जमा होने पर बैंकों को ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है.

इनकम टैक्स विभाग कर सकता है कार्रवाई

बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देते ही आप विभाग के रडार पर होते हैं. अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा हुआ है, तो आपको उसका सोर्स बताना होता है. शुरुआत में इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड व आईटी रिटर्न से ये जानकारी जुटा लेता है. पर संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर विभाग संबंधित व्यक्ति से आय का ब्यौरा मांग सकता है या सीधे कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में जमा रकम पर भारी टैक्स लग सकता है. अगर व्‍यक्ति सही इनकम सोर्स नहीं बता पाता तो जमा राशि पर 60 प्रतिशत टैक्‍स, 25 प्रतिशत सरचार्ज, और 4 प्रतिशत सेस लग यानी 89 प्रतिशत का फाइन लग सकता है.

क्या मैं 10 लाख से ज्यादा का लेने देन नहीं कर सकता?

खाते में कैश जमा करने की सेफ लिमिट 10 लाख रु कही जा सकती है. लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप 10 लाख से ज्‍यादा अपने सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते. अगर आपके पास सही इनकम प्रूफ है, तो आप 10 लाख या उससे ज्यादा भी अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर सकते हैं. हालांकि, सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा धनराशि भी टैक्स के दायरे में आ सकती है.

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सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं?

सेविंग्‍स अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट नहीं है. आप 1 रु से लेकर अपने अकाउंट में करोड़ों रु तक रख सकते हैं. हालांकि, इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स स्लैब से ज्यादा राशि रखने पर निश्चित ही आपको उस राशि के अनुरूप टैक्स देना होगा. ऐसी स्थिति में आप सेविंग्‍स अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने की जगह म्युच्युल फंड्स, एलआईसी व विभिन्न योजनाओं में निवेश कर टैक्स से राहत पा सकते हैं और सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

Last Updated : Jul 20, 2024, 8:33 AM IST
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