नई दिल्ली: साल 2024 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है, तो किसी भी लेट फाइन से बचने के लिए 31 जुलाई तक इसे भर लें. आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना अब बहुत आसान हो गया है. इस एक साल नई सुविधा शुरू की गई है जो आपको क्लियरटैक्स की बदौलत सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ITR दाखिल करने की अनुमति देती है. हम क्लियरटैक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
फिलहाल हम व्हाट्सएप से आयकर विभाग को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जमा कर सकते हैं. ये फॉर्म सबसे कम आय वर्ग के लिए हैं. इसका मतलब है कि देश के आम लोग व्हाट्सएप पर क्लियरटैक्स प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
ऐसे करें व्हाट्सएप पर आईटीआर दाखिल
- सबसे पहले क्लियर टैक्स कंपनी के व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर मैसेज भेजें.
- मैसेज भेजने के बाद क्लियर टैक्स टीम आईटीआर दाखिल करने की डिजिटल प्रक्रिया शुरू कर देगी.
- हमें व्हाट्सएप पर ही उन्हें अपनी बुनियादी जानकारी देनी होगी.
- आखिर में हमें आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म दिखाए जाते हैं.
- हमें अपनी जरूरत के हिसाब से आईटीआर फॉर्म चुनना होता है और उसमें अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है.
- 5 हजार रुपये से कम कृषि आय वाले किसानों को आईटीआर-1 फॉर्म चुनना चाहिए.
- 5 हजार रुपए से अधिक कृषि आय वाले किसानों को आईटीआर-2 फॉर्म चुनना चाहिए. करदाता इन फॉर्म को भरते समय फोटो, ऑडियो और टेक्स्ट के रूप में आवश्यक जानकारी दे सकते हैं. इसमें पर्सनल डिटेल्स, इनकम डिटेल्स और आवश्यक डॉक्यूमेंट शामिल हैं.
- क्लियर टैक्स कंपनी वर्तमान में 10 भाषाओं में आईटीआर फाइलिंग सर्विस देती है. इस सूची में अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाएं शामिल हैं.
ITR-1 फॉर्म क्या है?
ITR-1 फॉर्म को 'सहज' के नाम से भी जाना जाता है. पेंशन, वेतन, मकान किराया, अन्य स्रोतों से आय अर्जित करने वालों को ITR दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का चयन करना चाहिए. सट्टे, जुआ और लॉटरी के माध्यम से आय अर्जित करने वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते.
ITR-4 फॉर्म क्या है?
ITR-4 फॉर्म को 'सुगम' के नाम से भी जाना जाता है. व्यवसाय और पेशेवर गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को ITR दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का चयन करना चाहिए. यह फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है.
फाइल करने की लास्ट डेट
बिना किसी कर बोझ के मुफ्त में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अगर आप इसके बाद दाखिल करते हैं, तो आपको अपनी आय के अनुसार जुर्माना देना होगा. इसलिए जल्द से जल्द ITR दाखिल करना बेहतर है.