नई दिल्ली: देश लगातार डिजिटल की ओर बढ़ रहा है. लोग पॉकेट से ज्यादा अकाउंट में पैसे रखना सेफ मानते है. लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग घर में कैश रखते है. लोग अभी भी एटीएम से पैसे निकालते है और लेनदेन करते है. लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कितने कैश रखने की लिमिट क्या है? कितने पैसे आप घर में रख सकते है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होगा. बता दें कि इनकम टैक्स ने घर में पैसे रखने के कुछ नियम बनाए हैं. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते है तो आप फंस सकते है. आपको जवाब देना पड़ सकता है. साथ ही आपको जेल की भी सजा हो सकती है.
लोग घर में क्यों रखते हैं कैश?
तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में लोगों ने घर में कैश रखना कम कर दिया है. लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि आपकी दादी-नानी के समय में लोग किसी भी इमरजेंसी के लिए घर में कैश रखने की सलाह देते थे. उससे पहले भी लोग बैंकों में पैसे जमा करने से मना करते थे और इकट्ठा किए गए पैसे को अपने घरों में कहीं छिपाकर रखते थे. लेकिन अब समय बदल गया है और लोग डिजिटल वॉलेट के जरिए खर्च करते हैं. लेकिन इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि आप घर में अधिकतम कितना कैश रख सकते हैं?
घर में कैश रखने की छूट
आप घर में कितना कैश रख सकते हैं? पैसे रखने पर कितना जुर्माना लगेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी हो सकते हैं. लेकिन शायद ही आपको घर में कैश रखने की सीमा पता हो. लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आपको घर में कैश रखने की छूट है. यानी आप एक बार में घर में कितना कैश रख सकते हैं? लेकिन अगर आपका कैश पैसा जांच एजेंसी के हाथ लग जाता है तो आपको अपनी आय या उस पैसे का सोर्स बताना होगा. आईटीआर फाइल करें, चिंता करने की जरूरत नहीं.
ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि आपको कैश फ्लो का पूरा सोर्स पता हो और आपकी इनकम का सोर्स भी पता हो. इसके लिए आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर दिखा सकें. अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन कैश आपके आईटीआर के हिसाब से ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका आईटीआर सालाना 5 लाख रुपये का है और आपके पास 50 लाख रुपये कैश है.
ऐसे बढ़ सकती हैं मुश्किलें
अगर आप छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों को कैश का हिसाब नहीं दे पाए तो परेशानी बढ़ सकती है. आपको आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान अपनी आय के बारे में पुख्ता जानकारी देनी होगी. अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन अगर आप जानकारी नहीं दे पाए तो आपको मिलने वाली नकदी पर 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है. यानी आपको कैश के साथ 37 फीसदी अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा.